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4/12/22

RTE MP - प्राइवेट स्कूल में फ्री एडमिशन लेने के लिए शीघ्र ही शुरू होगी प्रक्रिया

 राइट टू एजुकेशन मध्य प्रदेश [Right to Education Madhya Pradesh]


आरटीई के तहत मध्यप्रदेश में शीघ्र ही फ्री एडमिशन प्रक्रिया शुरू होने वाली है, इस प्रक्रिया में भाग लेने के लिए RTE एमपी का पोर्टल तथा RTEएमपी का एप के द्वारा आवेदन प्रक्रिया की जाती है.

आज के इस आर्टिकल में हम बात करेंगे कि कौन कौन सी कक्षा में आप मध्य प्रदेश की किसी भी प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चे को FREE एडमिशन दिला सकते हैं.

राइट टू एजुकेशन के तहत आप अपने 7 साल TAK के बच्चे को नर्सरी से लेकर कक्षा एक तक किसी भी क्लास में फ्री में एडमिशन दिला सकते हैं , इसके लिए ऑनलाइन लॉटरी प्रक्रिया मध्य प्रदेश शासन के द्वारा की जाती है पोर्टल की लिंक https://rteportal.mp.gov.in/ 

मध्यप्रदेश में आरटीई के तहत एडमिशन के लिए आप RTE का ऐप प्ले स्टोर से सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं या आपको यहां पर नीचे लिंक दी जा रही है इसके माध्यम से ऐप डाउनलोड करके एडमिशन प्राप्त कर सकते हैं https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nic.bhopal.sed.rte

4/8/22

Madhya Pradesh: मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री उद्यमी क्रांति योजना की शुरुआत की

राज्य सरकार 140 करोड़ रुपये बैंकों में जमा करेगी : CM चौहान  मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री 

मध्य प्रदेश: मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री उद्यमी क्रांति योजना की शुरुआत की

भोपाल (मध्य प्रदेश) : मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को यहां मुख्यमंत्री उद्यमी क्रांति योजना की शुरुआत करते हुए कहा कि रोजगार राज्य सरकार की प्राथमिकता है.

योजना के तहत युवाओं को मैन्युफैक्चरिंग, बिजनेस और सर्विस सेक्टर के लिए 1 लाख रुपये से लेकर 50 लाख रुपये तक का कर्ज उपलब्ध कराया जाएगा. कर्ज लेने वाले युवाओं को 3% की ब्याज सब्सिडी दी जाएगी।

राज्य स्तरीय कार्यक्रम यहां कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता लघु, सूक्ष्म और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) और विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री ओमप्रकाश सखलेचा ने की। कार्यक्रम में चौहान मंत्रिमंडल के अन्य मंत्री एवं संबंधित अधिकारी भी उपस्थित थे।

योजना के तहत युवाओं को बैंक गारंटी नहीं देनी होगी क्योंकि सरकार युवाओं की ओर से गारंटी लेगी। इसके लिए राज्य सरकार 140 करोड़ रुपये बैंकों में जमा कराएगी। उन परिवारों के युवा जिनकी वार्षिक आय 12 लाख रुपये तक है, इस योजना के तहत ऋण प्राप्त कर सकेंगे।

सीएम ने कहा, “यह योजना राज्य के युवाओं के लिए नई उम्मीद लेकर आई है। आज 2019 के युवाओं को करीब 108 करोड़ रुपये का कर्ज मुहैया कराया गया. राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक माह एक दिन को रोजगार दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। रोजगार देना हमारे लिए एक यज्ञ के समान है।

चौहान ने कहा, 'राज्य के हर युवा के चेहरे पर मुस्कान होनी चाहिए और आत्मविश्वास से लबरेज होना चाहिए। युवाओं को आत्मनिर्भर बनना चाहिए। राज्य सरकार रोजगार उपलब्ध कराने के लिए कटिबद्ध है। मुख्यमंत्री उद्यमी क्रांति योजना राज्य में एक क्रांति की शुरुआत है। आजीविका किसी व्यक्ति की सबसे बड़ी चिंता है, इसलिए राज्य सरकार समग्र रोजगार और स्वरोजगार के दृष्टिकोण की कोशिश कर रही है।

उन्होंने कहा कि सरकारी सेवा में भर्ती के लिए भी अभियान चलाया गया है. स्कूल शिक्षकों, स्वास्थ्य कर्मियों की भर्ती की गई। साथ ही पुलिस आरक्षक के पदों पर भर्ती की प्रक्रिया जारी थी।

योजना

  • युवाओं को व्यवसाय व सेवा क्षेत्र के लिए एक लाख रुपये से लेकर 50 लाख रुपये तक का ऋण 3% ब्याज सब्सिडी के साथ उपलब्ध कराया जाएगा।

  • युवाओं को बैंक गारंटी नहीं देनी होगी क्योंकि सरकार युवाओं की ओर से गारंटी लेगी

  • 12 लाख रुपये तक वार्षिक आय वाले परिवारों के युवा इस योजना के तहत ऋण प्राप्त कर सकेंगे



3/18/22

संकर मिर्च उत्पादन कार्यक्रम (Hybrid Chilli Production Program) MP - उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग

योजना - संकर मिर्च उत्पादन कार्यक्रम 
विभाग - उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग 

योजनाओ से सम्बंधित जानकारी  - गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे अनुसूचित जाति वर्ग के कृषको को संकर मिर्च उत्पादन कराकर स्वरोजगार उपलब्ध कराना एंव कृषको की आय बढाना साथ ही मिर्च फसल का क्षेत्रफल ,गुणवत्ता,उत्पादन एंव उत्पादकता मे वृद्धी कराना योजना का मुख्य उद्देश्य है। 

योजनाओ का लाभ प्राप्त करने की प्रक्रिया / विधि - योजना के तहत न्यूनतम 0.1 हेक्टेयर तथा अधिकतम 0.5 हेक्टेयर हेतूबीज, बीजोपचार रसायनिक एंव जैविक उर्वरक तथा कीटनाशक औषधियो हेतू न्यूनतम रू. 1400/- तथा अधिकतम रू. 7000/- अनुदान हितग्राहियो को नि:शुल्क एक वर्ष मे एअक बार उपलब्ध कराना प्रावधानित है। योजना का 

 योजनाओ का लाभ प्राप्त करने के शर्तें  - संकर मिर्च उत्पादन कार्यक्रम 
Hybrid Chilli Production Program




फल पौधा रोपण योजना (fruit plantation plan) MP - उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग

योजना - फल पौधा रोपण योजना 
विभाग - उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग 

योजना से सम्बंधित जानकारी - प्रदेश की भूमि, जलवायु तथा सिंचाई सुविधा की उपलब्धता के आधार पर यह योजना प्रदेश में संचालित है। योजना में कृषकों को आम अमरूद, संतरा, मौसंबी, सीताफल, बेर, चीकू, एवं अंगूर, टिशु कल्चर पद्धति से उत्पादित अनार, स्ट्राबेरी एवं केला, संकर बीज से उत्पादित मुनगा एवं पपीता तथा बीज से उत्पादित नींबू के उच्च एवं अति उच्च संघनता के ड्रिप सहित फल पौध रोपण पर कृषकों को इकाई लागत का 40 प्रतिशत अनुदान 60:20:20 के अनुपात में तीन वर्षों में देय है। योजना के अन्तर्गत प्रत्येक कृषक को 0.25 से 4.00 हेक्टेयर तक फल पौध रोपण पर अनुदान देय है। 

योजना का लाभ प्राप्त करने की प्रक्रिया / विधि - कृषक हितग्राही की वरिष्ठता सूची उद्यान अधीक्षक कार्यालय में प्राप्त आवेदन तिथि के अनुसार बनाई जाएगी। सूची बनाने की सुविधा हेतु कृषकों के आवेदन रजिस्टर में प्राप्ति की तिथि अनुसार पंजीकृत किया जावेगा। रजिस्टर के अनुसार सूची तैयार कर अनुमोदन हेतु ग्राम सभा में प्रस्तुत की जावेगी। 

योजना का लाभ प्राप्त करने के शर्तें  - 1. योजना का क्रियान्वयन कृषक की निजी भूमि में किया जावेगा।rn2. हितग्राही के पास सिंचाई के पर्याप्त साधन उपलब्ध होना चाहिए।rn3. हितग्राही कृषक की रुचि व इच्छा रोपण में तथा रोपित किये जाने वाले फलों में होनी चाहिए। 
fruit plantation plan







MP विक्रमादित्य योजना (Vikramaditya Scheme)

योजना - विक्रमादित्य योजना 
विभाग - उच्च शिक्षा विभाग 

योजना से सम्बंधित जानकारी - इस योजना के अंतर्गत समान्य वर्ग के गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर ने वाले परिवारो के विद्यार्थीयो के लिये उच्च शिक्षा मे शुल्क से छूट देने का प्रावधान रखा गया है । 

योजना का लाभ प्राप्त करने की प्रक्रिया / विधि - संबंधित जिले के तहसीलदार द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र । विद्यार्थी द्वारा जिसमें वर्ष 12 वी कक्षा की परीक्षा उसी वर्ष उच्च शिक्षा में प्रवेशित होना अनिवार्य है । कक्षा को न लगाना एवं अन्य कारणों से शिक्षक की अनुपस्थिति में क्या संबंधित संस्था द्वारा वैकल्पि 

योजना का लाभ प्राप्त करने के शर्तें  - 1.छात्र/छात्रा दोनों पात्र। 2.परिवार की वार्षिक आय 42000 से कम होना अनिवार्य है। 3.सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों के लिए 4. उच्च शिक्षा हेतु परम्परागत पाठ्यक्रम में शासकीय/ अनुदान प्राप्त संस्था में स्ना• पाठशाला से 12 वी परीक्षा प्रथम श्रेणी मे उत्तीर्ण । 
MP विक्रमादित्य योजना




3/17/22

MP Scheme - Dr. Bhimrao Ambedkar Meritorious Student Award Scheme

MP योजना - डॉ. भीमराव अंबेडकर मेधावी विद्यार्थी पुरस्कार योजना 
विभाग - अनुसूचित जाति कल्याण विभाग 

योजना से सम्बंधित जानकारी - योजनान्तर्गत कक्षा 10वीं एवं 12वीं बोर्ड की परीक्षा में प्रदेश में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले अनुसूचित जाति वर्ग के छात्र-छात्राओं को डौ. भीमराव अम्बेडकर मेधावी पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। योजनान्तर्गत कक्षा •t10वीं में प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले एक छात्र एवं एक छात्रा को 20,000/- - 20,000/-- (रूपये बीस हजार- बीस हजार) प्रदेश में द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्र-छात्रा को रूपये 15000/- - 15000/- (रूपये पन्द्रह हजार- पन्द्रह हजार मात्र) एवं प्रदेश में तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्र-छात्रा को रूपये 10,000/- 10,000/- (रूपये दस हजार- दस हजार मात्र) की राशि प्रदान की जाती है। इसके अलावा राज्य स्तर पर प्रथम 50-50 बालक-बालिकाओं को 1000/- -प्रत्येक विद्यार्थी के मान से स्वीकृत किये जाते है। •t12वीं में प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले एक छात्र एवं एक छात्रा को 30-000& 30]000/- (रूपये तीस हजार- तीस हजार) प्रदेश में द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्र-छात्रा को रूपये 20,000/- &20]000/- (रूपये बीस हजार- बीस हजार मात्र) एवं प्रदेश में तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्र-छात्रा को रूपये 10,000/-- 10,000 (रूपये दस हजार- दस हजार मात्र) की राशि प्रदान की जाती है। इसके अलावा राज्य स्तर पर प्रथम 50-50 बालक-बालिकाओं को 1000/- -प्रत्येक विद्यार्थी के मान से स्वीकृत किये जाते है। 

योजना का लाभ प्राप्त करने की प्रक्रिया / विधि - अभ्यर्थी जिस जिले का निवासी है उस जिले के सहायक आयुक्त/जिला संयोजक के माध्यम से निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र कार्यालय आयुक्त अनुसूचित जाति विकास मध्यप्रदेश | सक्षम अधिकारी- जिला कलेक्टर/ सहायक आयुक्त आदिवासी विकास/जिला संयोजक आदिम जाति कल्याण एवं कार्यालय आयुक्त अनुसूचित जाति विकास मध्यप्रदेश भोपाल| आवेदन- नि:शुल्क 

योजनाओ का लाभ प्राप्त करने के शर्तें - 1) कक्षा 10वीं एवं 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में प्रदेश में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले अनुसूचित जाति के बालक-बालिकाओं को प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने पर| 2) इसके अतिरिक्त राज्य स्तर पर प्रथम 50-50 बालक-बालिकाओं को लाभान्वित किया जाता .

MP Scheme - Dr. Bhimrao Ambedkar Meritorious Student Award Scheme
MP Scheme - Dr. Bhimrao Ambedkar Meritorious Student Award Scheme



MP सरकारी योजना - योजना प्रतीभा किरण

योजना -  प्रतीभा किरण 

विभाग -उच्च शिक्षा विभाग 

योजना से सम्बंधित जानकारी - शहर की निवासी तथा गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की छात्रा, जिसने शहरी पाठशाला से नियमित अध्ययनरत रहकर प्रथम श्रेणी से 12वीं उत्तीर्ण की हो को , रुपए 300/- प्रतिमाह की दर से 10 माह के लिए रुपए 3000/- की वार्षिक सहायता दी जाती है । इंजिनियरिंग तथा मेडिकल छात्राओं के लिये रु.750/- प्रतिमाह की दर से 10 माह के लिए रु. 7500/- की वार्षिक सहायता । 

योजनाओ का लाभ प्राप्त करने की प्रक्रिया / विधि - नगर निगम/ नगर पालिका परिषद द्वारा जारी गरीबी रेखा का प्रमाण पत्र। गरीबी रेखा की सूची में परिवार का नाम दर्ज होना अनिवार्य है 

योजनाओ का लाभ प्राप्त करने के शर्तें - यह योजना मात्र स्नातक स्तर तक अध्ययनरत छात्राओं के लिए ही है। केवल नियमित छात्राओ के लिये। उच्च शिक्षा हेतु शासकीय /अनुदान प्राप्त संस्था में स्नातक प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश जरूरी। जाति बंधन नहीं।
MP सरकारी योजना - योजना प्रतीभा किरण
MP सरकारी योजना - योजना प्रतीभा किरण


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