12/25/22

MP Jail Prahari Vacancy 2023 मध्यप्रदेश शासन जेल विभाग के अंतर्गत मध्य प्रदेश जेल प्रहरी भर्ती 2023 हेतु Mp Government Job

मध्य प्रदेश जेल प्रहरी वैकेंसी 2022 - 2023 कुल पद 200

जेल प्रहरी भर्ती 2022 निम्नलिखित पॉइंट के आधार पर आपको जानकारी प्रदान की जाएगी

एमपी व्यापम जेल प्रहरी जॉब 2023 नोटिफिकेशन

एमपी व्यापम जेल प्रहरी सीधी भर्ती 2023
विभाग का नाममध्यप्रदेश शासन जेल विभाग
भर्ती बोर्डमध्य प्रदेश व्यापम
पद का नामजेल प्रहरी
कुल वैकेंसी2000 पद
सैलरी19500 - 62000
श्रेणीSarkari Job
आवेदन प्रक्रियाऑनलाइन
स्थानमध्य प्रदेश
आधिकारिक साइटpeb.mp.gov.in
डाउनलोड करें

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सीधी भर्ती के पदो हेतु आवेदन पत्र भरने की प्रारम्भ तिथि: 20-01-2023 आवेदन पत्र में संशोधन करने की प्रारम्भ तिथि: 20-01-2023 परीक्षा दिनांक व दिन जेल विभाग के अन्तर्गत जेल प्रहरी (कार्यपालिक) पदो की सीधी भर्ती परीक्षा-2022-23 परीक्षा संचालन एवं भर्ती नियम पुस्तिका ऑनलाईन आवेदन - कियोस्क के माध्यम से आनलाईन भरने वाले अभ्यर्थियों हेतु एमपीआनलाईन का पोर्टल शुल्क रूपये 60/- देय होगा । इसके अतिरिक्त रस्टिर्ड सिटीजन यूजर के माध्यम से लागिन कर फार्म भरने पर पोर्टल शुल्क 20/- रू. देय होगा । अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग / नि:शक्तजन अभ्यर्थियों के लिये ( केवल म.प्र. के मूल निवासियों के लिये ) ( सीधी भर्ती - बैकलॉग आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि आवेदन पत्र में संशोधन करने की अंतिम तिथि 11-05-2023 से प्रारम्भ परीक्षा शुल्क अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिये : 03-02-2023 : 08-02-2023 रू.500/रू. 250/कोई शुल्क नहीं

ऑनलाईन आवेदन-पत्र

आनलाईन परीक्षा पद्धति समय सारणी

परीक्षा दिनांक एवं दिन 11-05-2023 से प्रारम्भ परीक्षा की पाली प्रथम द्वितीय अभ्यर्थियों के लिये रिपोटिंग समय प्रात: 8:00 से 9:00 बजे तक दोपहर 01:00 से 02:00 बजे तक | महत्वपूर्ण निर्देश पढने का समय 09:50 से 10:00 बजे तक (10 मिनट) 02:50 से 03:00 बजे तक (10 मिनट) उत्तर अंकित का समय प्रातः 10:00 से 12:00 बजे तक (2:00 घंटे) दोपहर 03:00 से 05:00 बजे तक (2:00 घंटे)

टिप्पणी :

1. अभ्यर्थी का आधार पंजीयन अनिवार्य है ।

2. मण्डलद्वारा आयोजित परीक्षाओं में मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा। मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र के रूप में अभ्यर्थी मतदाता पहचान पत्र, पेनकार्ड, आधार कार्ड, ड्रायविंग लायसेस, तथा पासपोर्ट में से कोई एक को चयनित कर सकता है। यु.आई.डी.ए.आई. (UIDAI) के द्वारा सत्यापित (Verify) होने पर ही ई आधार मान्य होगा । मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र के अभाव में परीक्षार्थी को परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित किया जाएगा।

3. अभ्यर्थी को नियम पुस्तिका में विनिश्चित मूल परिचय पत्र के अतिरिक्त अपना आधार कार्ड / ई-आधार कार्ड / आधार कार्ड की छायाप्रति/ आधार नंबर / आधार VID की जानकारी लाना अनिवार्य हैं ।

4. परीक्षा में प्रवेश के समय एवं परीक्षा के दौरान बहुस्तरीय बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य है । अत: जिन अभ्यर्थियों का आधार नम्बर लॉक है वह परीक्षा दिनांक को परीक्षा केन्द्र पर उपस्थिति के पूर्व आधार अनलॉक करवाना सुनिश्चित करें ।

5. परीक्षार्थियों को परीक्षा में रिपोटिंग समय तक परीक्षा केन्द्र में प्रवेश की अनुमति होगी । इसके पश्चात विलम्ब से आने वाले अभ्यथियों को प्रवेश की पात्रता नहीं होगी ।

6. परीक्षा कक्ष में इलेक्ट्रानिक डिवाईस यथा मोबाईल फोन केल्कुलेटर, लॉग टेबल्स, एवं नकल पर्चा आदि का उपयोग पूर्णत: वर्जित है।

7. ऑनलाईन आवेदन-पत्र क्रमांक के द्वारा ही ऑनलाईन परीक्षा हेतु अभ्यर्थी अपना प्रवेश पत्र प्राप्त कर सकते हैं। अत: आवेदन-पत्र क्रमांक आवश्यक रूप से संभाल कर रखें, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की ही होगी।

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वन रक्षक एवं क्षेत्र रक्षक एवं जेल रखक भर्ती परीक्षा-2022-23

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8. परीक्षा केन्द्र पर आवेदक को काला बाल प्वाइंट पेन तथा परीक्षा हाल में प्रवेश हेतु मंडल की वेबसाइट से डाउनलोड किये गये प्रवेश-पत्र साथ लाना अनिवार्य है

9. किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात परीक्षा समाप्ति तक परीक्षा कक्ष छोड़ने की अनुमति नहीं होगी । 10. आवेदन-पत्र भरते समय उम्मीदवारों के किसी भी प्रमाण पत्र का परीक्षण मण्डल द्वारा नहीं किया जाकर नियुक्ति प्रक्रिया के दौरान संबंधित विभाग द्वारा किया जाता है । अत : कम्प्युटर आधारित online परीक्षा में उम्मीदवारों की पात्रता (Eligibility) (पूर्णत प्रावधिक (Provisional) होगी |

11. उपरोक्त सभी पदों के लिए अभ्यर्थियों का मध्यप्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य होगा । 12. मध्यप्रदेश के विशेष आदिम जनजाति समुदाय जैसे बैगा, सहारिया / सहरिया एवं भारिया अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को वनरक्षक एवं क्षेत्र रक्षक (कार्यपालिक) पदों के लिये अपने आवेदन पत्र समस्त आवश्यक प्रमाण-पत्र संलग्न करते हुये हार्डकॉपी में निर्धारित (नियम पुस्तिका के प्रारूप-3 में) आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि तक मण्डल को न भेजते हुये सीधे संबंधित विभाग को पृथक-पृथक प्रेषित करना होगा । मण्डल को प्रेषित आवेदन पत्र अमान्य माना जायेगा ।

13. जेल विभाग के पद कार्यपालिक होने की स्थिति में भर्ती हेतु आदिम जनजाति, (बैगा, सहारिया / सहरिया एवं भारिया) के अभ्यर्थियों को परीक्षा से छूट का प्रावधान नहीं होगा वे अभ्यर्थी अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी के रूप में परीक्षा हेतु आनलाईन आवेदन करें। (ऐसी स्थित में नियम पुस्तिका की बैगा, सहारिया एवं भारिया से संबंधित सभी कण्डिकायें विलोपित मान्य होगी । )

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कर्मचारी चयन मण्डल, भोपाल, म.प्र. चयन भवन, मेन रोड नं. 1, चिनार पार्क (ईस्ट), भोपाल-462011 फोन नं. 0755-2578801, 02 फैक्स : 0755-2550498 website: www.peb.mp.gov.in, E-Complain Id : Complain.peb@mp.gov.in

वन विभाग के अन्तर्गत वन रक्षक एवं क्षेत्र रक्षक (कार्यपालिक)

एवं

जेल विभाग के अन्तर्गत जेल प्रहरी (कार्यपालिक) पदो की सीधी भर्ती परीक्षा-2022-23

आयोजन के नियम एवं निर्देश

स.क्रं. अध्याय

विषय-सूची विवरण

1 (अ)

पृष्ठ क्र.

वन रक्षक (कार्यपालिक) पदो की सीधी भर्ती परीक्षा-2022-23 के नियम एवं निर्देश

4-21

2.

22-36

1 (ब)

क्षेत्र रक्षक (कार्यपालिक) पदो की सीधी एवं परीक्षा-2022-23 के नियम एवं निर्देश

जेल विभाग के अन्तर्गत जेल प्रहरी (कार्यपालिक) पदो की सीधी भर्ती परीक्षा- 2022-23 के नियम एवं निर्देश

3.

37-49

2

कर्मचारी चयन मण्डल, भोपाल, म.प्र. की परीक्षा संचालन संबंधी नियमावली

4.

3

4

परीक्षा का पाठ्यक्रम

50-67

68

6 प्रारूप-1

आनलाईन आवेदन पत्र के साथ अभ्यर्थी का फोटो, हस्ताक्षर एवं स्वयं की हस्तलिपी पत्रक

यात्रा देयक प्राप्ति के लिये स्वयं के बैंक खाता विवरण पत्रक

69

70

71

प्रारूप-2

प्रारूप-3 | होमगार्ड स्वयं सेवी नगर सैनिक अभ्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत किये

जाने वाले प्रमाण पत्र का प्रारूप

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अध्याय 1 (3T)

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, वन विभाग, मध्यप्रदेश, सतपुड़ा भवन, भोपाल के अंतर्गत वनरक्षक चयन परीक्षा 2022

सामान्य:

1.1

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल का पत्र क्रमांक /क्षे.स्था. - 2/1531, भोपाल, दिनांक 28.3.2022, प्रशा. 11/क्षे.स्था. 2 6302 भोपाल 17.11.22 एवं प्रशा.।।/ो. स्था. 2 6344 भोपाल 22.11.22 अनुसार वन विभाग के अंतर्गत कुल 2022 हेतु आवेदन कर रहे सभी आवेदकों पर यह निर्देश लागू होंगे। उल्लेखित रिक्त पदों की संख्या में जिले के रोस्टर अनुसार कमी या वृद्धि की जा सकती है। रिक्त 1772 वनरक्षकों के पदों पर भर्ती परीक्षा -

परिभाषाएँ:

1.2

(अ) इन निर्देशों में श्रेणी से तात्पर्य अनारक्षित, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ई.डब्ल्यू.एस.) से होगा।

(ब) “आरक्षण” से अभिप्रेत है सेवाओं में अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ई.डब्ल्यू.एस.) एवं संविदा पर नियुक्त (कार्यरत) अधिकारी / कर्मचारियों के लिए पदों का आरक्षण ।

"अन्य पिछड़े वर्गो" से अभिप्रेत है राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना क्रमांक एफ-85/पच्चीस/484 दिनांक 26 दिसम्बर, 1984 में यथाविनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्ग।

"अनुसूचित जाति” से अभिप्रेत है कोई जाति, मूलवंश या जनजाति के भाग या उसमें का यूथ, जिसे संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जातियों के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है।

"अनुसूचित जनजाति” से अभिप्रेत है कोई जनजाति या जनजाति समुदाय अथवा ऐसी जनजाति या जनजाति समुदाय के भाग या उसमें का यूथ, जिसे संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जनजातियों के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है।

" आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ई.डब्ल्यू.एस.) " मध्यप्रदेश राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ई.डब्ल्यू.एस.) जो, संविधान के अनुच्छेद- 341 एवं 342 के अंतर्गत मध्यप्रदेश राज्य के लिए विनिर्दिष्ट किया गया है। (म.प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभाग का पत्र क्रमांक एफ-07-11/2019/आ.प्र./एक दिनांक 02 जुलाई 2019) " संविदा पर नियुक्त (कार्यरत) अधिकारी/कर्मचारियों" से आशय है वर्तमान अथवा पूर्व में संविदा पर कार्यरत अधिकारी कर्मचारी | ( म.प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभाग का

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परिपत्र क्रमांक सी-5-2/2018/1/3 दिनांक 05 जून 2018 एवं म.प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभाग का परिपत्र क्रमांक सी-5-2/2018/1/3 (पार्ट फाईल) दिनांक 18-10-2022)

(स) (द) (य) , “भर्ती का वर्ष ' से अभिप्रेत है चालू वर्ष की पहली जनवरी को प्रारम्भ होने वाली बारह मास की कालावधि, जिसके भीतर सीधी भर्ती की प्रक्रिया प्रारम्भ की जाती है। "मण्डल" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल, भोपाल। “विभाग" से अभिप्रेत है म.प्र. शासन, वन विभाग |

1.3

पदनाम, वेतनमान तथा शैक्षणिक योग्यता:

पदनाम 1.3.1 सक्र. 1 2 3 4 5 | वेतनमान वनरक्षक कुल पद- 1772 आरक्षण तालिका:श्रेणी 19500-62000 अनारक्षित (UR) अनुसूचित जाति (SC) अनुसूचित जनजाति (ST) अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) योग बिना वर्ग ओपन 219 95 149 170 75 708 |शैक्षणिक योग्यता | मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मण्डल से अथवा मान्यता प्राप्त | संस्था से पुरानी पद्धति से हायर सेकेण्डरी अथवा 10+2 पद्धति | से दशवीं कक्षा उत्तीर्ण (हाईस्कूल) । भूतपूर्व सैनिक 55 24 37 43 19 178 होमगार्ड स्वयंसेवी नगर सैनिक 165 71 112 128 56 532 संविदा पर कार्यरत अधिकारी/कर्म चारी 110 47 75 85 37 354 योग 549 237 373 426 187 1772

टीप

(1) जिलेवार सीधी भर्ती से भरे जाने वाले वनरक्षकों पदों की जानकारी परिशिष्ट-1 में देखें। जिलेवार दर्शित वनरक्षक के पदों की संख्या, जिसमें भर्ती प्रस्तावित है, अनुमानित है। भर्ती के समय संबंधित जिले के रोस्टर अनुसार तत्समय उपलब्ध रिक्त पदों के विरूद्ध भर्ती की जा सकेगी।

(2) वनरक्षक फील्ड का पद होने के कारण विकलांगों को भर्ती में शामिल करने का प्रावधान नहीं रखा गया है। म.प्र. शासन सामाजिक न्याय विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-3-18-2019-261 दिनांक 20 दिसम्बर 2019 द्वारा वनरक्षक के पदों पर निःशक्तजनों की नियुक्ति से छूट प्रदान की गई है।

(3) म.प्र.शासन सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना क्र. सी-3-8-2015-एक-3 दिनांक 17.11.15 द्वारा महिलाओं की भर्ती में छूट प्रदान की गई है, अतः महिलाओं हेतु पृथक से

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पद आरक्षित नहीं रखे गये है। मैरिट में चयनित होने पर नियमानुसार नियुक्ति की कार्यवाही की जावेगी।

(4) म0प्र0 शासन सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्र. एफ 9-1-2009/आ.प्र./एक दिनांक 13.07.2009 में उल्लेखित प्रावधान अनुसार भूतपूर्व सैनिक हेतु 10 प्रतिशत हारिजेन्टल आरक्षण का प्रावधान रखा गया है।

(5) म0प्र0 शासन सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्र. सी-3/04/2013/1/3 दिनांक 14.8.2014 में उल्लेखित प्रावधान अनुसार होमगार्ड स्वयंसेवी नगर सैनिक हेतु 30 प्रतिशत हारिजेन्टल आरक्षण का प्रावधान रखा गया है।

(6) म0प्र0 शासन सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्र. सी-5-2/2018/1/3 दिनांक 05.6.2018 एवं म0प्र0 शासन सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्र. सी-5-2/2018/1/3 (पार्ट फाईल) दिनांक 18.10.2022 में उल्लेखित प्रावधान अनुसार संविदा पर नियुक्त (कार्यरत) अधिकारी/कर्मचारियों को 20 प्रतिशत पद Horizontal आरक्षण लागू होगा। पर्याप्त संख्या में संविदा कर्मियों की उपलब्धता न होने पर शेष पदों को रोस्टर अनुसार गैर संविदा के अभ्यर्थियों से भरा जाएगा।

1.3.2 आरक्षण से संबंधित स्पष्टीकरण :

1. आरक्षित वर्ग अर्थात् अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को मध्यप्रदेश शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा जारी स्थाई जाति प्रमाण-पत्र दस्तावेजों/प्रमाण-पत्रों के सत्यापन/परीक्षण के समय प्रस्तुत करना होगा।

भूतपूर्व सैनिक वर्ग के अभ्यर्थियों को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र दस्तावेजों/प्रमाण-पत्रों के सत्यापन / परीक्षण के समय प्रस्तुत

3.

करना होगा। म0प्र0 शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक एफ 7-22/2019/ आ.प्र./एक दिनांक 30.05.2019 अनुसार आदिम जनजातियों के लिये विशेष उपबंधःयदि आवेदक जिला श्योपुर, मुरैना, दतिया, ग्वालियर, भिण्ड, शिवपुरी, गुना तथा अशोकनगर की सहारिया/सहरिया आदिम जनजाति, जिला मण्डला, डिण्डौरी, शहडोल, उमरिया, बालाघाट तथा अनुपपूर की बैगा आदिम जनजाति तथा जिला छिन्दवाडा एवं सिवनी की भारिया जनजाति का है, वनरक्षक (कार्यपालक) के लिये आवेदन करता है और उस पद के लिये विहित की गई न्यूनतम अर्हता रखता है, तो उसे भर्ती प्रक्रिया को अपनाए बिना उक्त पद पर नियुक्त किया जाएगा 6

मध्यप्रदेश के विशेष आदिम जनजाति समुदाय जैसे बैगा, सहारिया एवं भारिया जनजातियों के ऐसे अभ्यर्थी जो आवेदित पद हेतु निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता को पूर्ण करते हैं, वे अनुसूचित जनजाति संवर्ग में विज्ञापित पदों के विरूद्ध अपने आवेदन पत्र ( संलग्न प्रारूप 01 अनुसार), आवेदन भरने की प्रस्तावित अन्तिम तिथि तक हार्ड कापी में समस्त आवश्यक प्रमाण पत्रों को संलग्न करते हुये सीधे नियुक्ति

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2.

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संबंधी कार्यवाही हेतु जिले के नोडल वनमण्डल अधिकारी को प्रेषित करेगें। (पते की सूची संलग्न है )

परीक्षा की तिथि के पूर्व इस प्रकार प्राप्त आवेदनों के परीक्षण उपरान्त नियुक्ति संबंधी कार्यवाही वन विभाग द्वारा सुनिश्चित की जावेगी। यदि पदों की संख्या में कोई परिवर्तन होता है तो अनुसूचित जनजाति संवर्ग के पदों की संख्या बावत् एक संक्षिप्त संशोधित विज्ञापन जारी किया जायेगा। इसके पश्चात् अनुसूचित जनजाति के संशोधित पदों तथा अन्य श्रेणियों के पदों के लिये परीक्षा का आयोजन सुनिश्चित कराया जाना प्रस्तावित होगा। इस प्रकार जारी विज्ञापन में अनुसूचित जनजाति के पदों की संख्या परिवर्तनीय होगी जो विशेष आदिम जनजाति (पीटीजी) समुदायों के अतिरिक्त अन्य अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिये बंधनकारी होगी। इस प्रकार अनुसूचित जनजाति संवर्ग के रिक्त पदों के विरूद्ध बैगा, सहारिया/सहरिया एवं भारिया जनजाति समुदाय के अभ्यर्थियों की नियुक्ति उपरान्त शेष रिक्तियों हेतु आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिये मध्यप्रदेश शासन के आरक्षण नियमानुसार परीक्षा परिणाम जारी किया जायेगा ।

होमगार्ड स्वयंसेवी नगर सैनिक अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले प्रमाण का प्रारूप संलग्न 02 अनुसार है।

नागरिकता एवं स्थाई निवासी के संबंध में:

1.4

पद पर नियुक्ति के लिए उम्मीदवार

(1)

(क) भारत का नागरिक हो ।

(ख) नेपाल का नागरिक हो सकता है ।

(ग) यदि (ख) हो तो म.प्र. सिविल सेवा भर्ती नियम 1961 के लागू नियम के अन्तर्गत प्रमाण पत्र दिया जाना आवश्यक है ।

नोट:- किसी ऐसे उम्मीदवार को जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण-पत्र आवश्यक हो इस बात के अध्यधीन अंतिम रूप से नियुक्त किया जा सकेगा कि राज्य शासन द्वारा म.प्र. सिविल सेवा भर्ती नियम 1961 के अनुसार उसके पक्ष में आवश्यक प्रमाण पत्र अंतत: जारी कर दिया जाए।

(II) अभ्यर्थी के पास सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण-पत्र तह पदार/नायब तहसीलदार स्तर से नीचे का न हो उक्त प्रमाण-पत्र परीक्षण / सत्यापन के समय प्रस्तुत करना होगा। [11/½ ऐसे अभ्यर्थी जो मध्यप्रदेश के स्थाई निवासी नहीं हैं, सिर्फ अनारक्षित / ओपन के अंतर्गत रिक्त पदों हेतु ही अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। ऐसे आवेदकों को आरक्षण अथवा आयु सीमा में छूट का कोई भी लाभ नहीं मिलेगा।

xw½ अभ्यार्थी द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले समस्त प्रमाण पत्रों का सत्यापन उनके जारी किये जाने वाली संस्था/विद्यालय से कराया जायेगा, जिस पर होने वाला व्यय अभ्यार्थी द्वारा वहन किया जायेगा।

1Xi½ यदि किसी अभ्यार्थी का कोई भी प्रमाण पत्र कूटरचित पाया जाता है या कोई गलत जानकारी दी जाती है तो ऐसे अभ्यार्थी को बिना किसी पूर्व सूचना के सेवामुक्त किया जायेगा एवं अपराधिक प्रकरण भी दर्ज कराया जायेगा।

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चयन प्रारंभ होने की तारीख के ठीक पूर्व जनवरी के प्रथम दिन को न्यूनतम 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो । अर्थात अभ्यर्थी की आयु की गणना 01 जनवरी 2023 से निर्धारित की जावेगी । म0प्र0 शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक सी. 3-14/2019/एक/3 दिनांक 19.12.2019 अनुसार आयु सीमा मध्यप्रदेश के मूल निवासी अभ्यर्थियों को ही उपलब्ध होगी। इस चयन परीक्षा के लिये मध्यप्रदेश के मूल निवासी अभ्यर्थियों की अधिकतम आयु सीमा निम्नानुसार होनी चाहियेः

1.5

मध्यप्रदेश के स्थाई निवासी आवेदकों के लिए आयु सीमा:

स०क्र० 01 भर्ती का तरीका | खुली प्रतियोगिता से सीधी भर्ती के आवेदकों हेतु। | महिला आवेदक 02 अधिकतम आयु सीमा (अनारक्षित वर्ग) पुरुष / महिला आवेदक (अनु0जाति / अनु0जजा / अन्य पिछड़ा वर्ग ) / शासकीय सेवकों/ निगम / मंडल / स्वायत्तशासी संस्थायें / नगर सैनिक) 33 वर्ष 38 वर्ष (अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट सहित ) नोट:- (1) सभी पदों के लिए अभ्यर्थियों का मध्यप्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य होगा । | न्यूनतम आयुसीमा 18 वर्ष 18 वर्ष

(2) अधिकतम आयु सीमा में उपलब्ध उपरोक्त सभी प्रकार की छूटें मध्यप्रदेश के मूल निवासी अभ्यर्थियों को ही उपलब्ध होंगी। अन्य राज्यों के अभ्यर्थी को उपरोक्त छूटें अथवा आरक्षण प्राप्त नहीं होगा तथा अन्य राज्यों के अभ्यर्थी को अनारक्षित श्रेणी में ही शामिल होने की पात्रता होगी।

किसी भी अन्य प्रकरण में आयु सीमा शिथिल नहीं की जायेगी। उच्चतर आयु सीमा में शिथिलता चाहने वाले उम्मीदवारों को तदाशय का निर्धारण प्रारूप के प्रमाण-पत्र सत्यापन के समय पेश करना होगा। जाति प्रमाण पत्र मध्यप्रदेश शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप में ही मान्य होगा।

( 3 ) म.प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 07-46/2021 /आ.प्र./ एक दिनांक 18/09/2022 से राज्य शासन की सेवाओं में सीधी भर्ती से भरे जाने वाले पदों पर नियुक्ति के लिये आयु सीमा में 03 वर्षो की छूट दिये जाने का प्रावधान किया गया है । आयु सीमा में छूट संबंधी उक्त निर्देश वर्दीधारी (वनरक्षक) पदों पर लागू नहीं होता है । 1.5.1 मध्यप्रदेश के स्थाई निवासी आवेदकों को प्रोत्साहन स्वरूप दी जाने वाली छूटें:

(अ) आदिम जाति / अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अन्तरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरस्कृत उच्च जाति के पति/पत्नी के संबंध में उच्चतर आयु सीमा में अधिकतम 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(ब ) ”विक्रम पुरस्कार” प्राप्त अभ्यर्थियों के मामले में उच्चतर आयु सीमा में अधिकतम 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

1.5.2 मध्यप्रदेश के स्थाई निवासी आवेदकों के लिए आयु सीमा के संबंध में अन्य विवरण:(1) उपरोक्त रियायत आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों, कार्यभारित कर्मचारियों को भी अनुज्ञेय होगी।

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(2) ऐसे अभ्यार्थी को जो छटनी किया गया शासकीय सेवक हो, अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गयी अस्थायी सेवा की अधिकतम 7 वर्ष तक की कालावधि, भले ही वह कालावधि एक से अधिक बार की गयी सेवाओं के कारण हो, कम करने के लिये अनुज्ञात किया जायेगा, परन्तु उसके परिणामस्वरुप प्राप्त आयु उच्चतर आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए |

स्पष्टीकरण: शब्द “छटनी किया गया शासकीय सेवक" ऐसे व्यक्ति का द्योतक है, जो इस राज्य की या किसी भी संघटक इकाई की अस्थायी सरकारी सेवा में लगातार कम से कम 6 मास की कालावधि तक रहा हो तथा जिसे रोजगार कार्यालय में अपना नाम रजिस्ट्रीकृत कराने या सरकारी सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन-पत्र देने की तारीख से अधिक से अधिक 3 वर्ष पूर्व स्थापना में कमी किये जाने के कारण सेवा मुक्त किया गया हो।

(3) भूतपूर्व सैनिक हेतु आयु सीमा - आयु सीमा के संबंध में विशेष उपबन्ध-राज्य की सिविल सेवाओं तथा पदों, तृतीय श्रेणी तथा चतुर्थ श्रेणी में किसी रिक्त स्थान पर चाहे वह इन नियमों के अधीन आरक्षित हो या अनारक्षित हो, नियुक्ति के लिए प्रत्येक ऐसे भूतपूर्व सैनिक को, जो संघ के सशस्त्र बलों में लगातार कम से कम छः मास तक सेवा में रहा हो, उसकी वास्तविक आयु में से ऐसी सेवा की कालावधि घटाने के लिये अनुज्ञात किया जाएगा यदि इसके परिणामस्वरूप आयु उस पद या सेवा के लिये, जिसके लिये वह नियुक्ति चाहता है, विहित अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो, तो उसके संबंध में यह समझा जाएगा कि वह आयु सीमा से संबंधित शर्त को पूरा करता है।

स्पष्टीकरण - "भूतपूर्व सैनिकों" से अभिप्रेत, ऐसा व्यक्ति जिसने संघ सशस्त्र बलों में भूतपूर्व भारतीय रियासतों के संयुक्त सशस्त्र बल भी सम्मिलित किसी भी रैंक (लड़ाकू या गैर लड़ाकू) में सेवा की हो और

(एक) जिसे 1 जुलाई 1968 से पूर्व अवचार या अदक्षता के कारण पदच्युत या सेवान्मुक्त किया गया हो।

(दो) प्रमाणीकरण के पश्चात लगातार छह मास से अन्यून की कालावधि के लिए और अवचार या अदक्षता के कारण 1 जुलाई 1968 को या उसके पश्चात किन्तु 30 जून 1979 के पूर्व पदच्युत या सेवोन्मुक्त किया गया हो।

(तीन) जिसमें भूतपूर्व भारतीय रियासतों के सशस्त्र बल सम्मिलित है किन्तु असम राइफल्स, डिफेंस सिक्योरिटी, कार्पस, जनरल रिजर्व इंजीनियरिंग फोर्स, लोक सहायक सेना एवं टेरीटोरियल आर्मी को छोड़कर जिसने प्रमाणीकरण के पश्चात छह मास से अन्यून की कालावधि के लिये सेवाएं दी हो और जो 1 जुलाई 1979 को या उसके पश्चात किन्तु 1 जुलाई 1987 के पूर्व अपने स्वयं के अनुरोध से अन्यथा निर्मुक्त किया गया हो और कोई व्यक्ति जिसने संघ के सशस्त्र बल में पांच वर्ष की सेवा पूर्ण की हो तथा जिसे भूतपूर्व सैनिक के रूप में अपने स्वयं के अनुरोध पर निर्मुक्त किया गया हो।

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"जो भूतपूर्व सैनिक कदाचार या अदक्षता के कारण पदच्युत या सेवोन्मुक्त किया गया हो वह भूतपूर्व सैनिक होने के लिये स्थायी रूप से निहर्हित होगा' (4) संविदा पर नियुक्ति अधिकारियों/कर्मचारियों को आरक्षण प्राप्त करने हेतु निम्न शर्तो को पूरा करना होगा:

(क) सीधी भर्ती का रिक्त पद जिस श्रेणी का है उसी श्रेणी में आवेदक न्यूनतम 05 वर्ष तक संविदा पर नियुक्त रहा हो । 05 वर्ष की यह अवधि रिक्त पद पर आवेदन करने की दिनांक को पूर्ण होना चाहिए। इस आशय का प्रमाण-पत्र उसे प्रस्तुत करना होगा। यह प्रमाण-पत्र यथास्थिति जिला स्तर पर अथवा राज्य स्तर के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया जाएगा।

(ख) अगर किसी शासकीय सेवक को संविदा के पद से किसी अवधि में हटा दिया गया हो तथा उसे पुनः उसी पद पर अथवा किसी अन्य पद पर संविदा पर नियुक्ति प्राप्त हो गई हो तो 05 वर्ष की संविदा सेवा की अवधि की गणना सेवा से पृथक रहने की अवधि को घटा कर की जाएगी।

(ग) संविदा सेवक एक अथवा उससे अधिक श्रेणी के संविदा पदों पर नियुक्त रहा हो सकता है। ऐसी स्थिति में जिस श्रेणी के नियमित पद पर वह नियुक्ति का आवेदन करता है उसके समकक्ष एवं उच्चतर श्रेणी के संविदा पद पर वह जितने वर्ष कार्यरत रहा उतने वर्ष की छूट उसे निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में मिलेगी। यह छूट सहित अधिकतम आयु आवेदन दिनांक अथवा पद की भर्ती के लिए जारी विज्ञप्ति में निर्धारित दिनांक को 55 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पणी

शासन के मानदेय पर या अन्य स्वयं सेवियों या कर्मियों तथा "शिक्षा कर्मी' " पंचायत कर्मी" आदि को आयु में छूट सुविधा प्राप्त नहीं होगी। (1)

जो अभ्यार्थी आयु सीमा में छूट चाहते हैं, उन्हें सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निर्धारित प्रमाण-पत्र, परीक्षण/सत्यापन के समय प्रस्तुत करना होगा। (2)

यदि कोई आवेदक निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में छूट के लाभ के लिये एक से अधिक आधार रखता है, तो उसे अधिकतम लाभ वाले किसी एक आधार के लिये निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में ही छूट का लाभ प्राप्त होगा। (3)

1.6 अभ्यर्थिता/चयन के संबंध में निर्हताएं / जानकारी:

1. पररूपधारण। 2. पुरुष उम्मीदवार जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों। इसी प्रकार महिला उम्मीदवार जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जिसकी पहले से ही एक पत्नी जीवित हो, ऐसे मामलों में शासन ही अन्यथा निर्णय ले सकता है अर्थात यदि शासन का इस बात से समाधान हो जाए कि ऐसा करने का पर्याप्त कारण है तो वह इस प्रतिबंध से छूट दे सकता है।

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जिसकी दो से अधिक संतान है जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या इसके पश्चात हुआ है। परन्तु निरर्हित नहीं होगा कि एक संतान के जीवित रहते आगामी प्रसव में दो या दो से अधिक संतानों का जन्म होता है। जिसे महिलाओं के विरुद्ध किसी अपराध का दोषी ठहराया गया हो तथा पुलिस वैरिफिकेशन में शासकीय सेवा के लिए अपात्र पाये जाने की स्थिति में । 3. 4.

1.7

चयन प्रक्रिया के चरण/आधार:

(1) वनरक्षकों के पदों पर चयन हेतु मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल, भोपाल द्वारा लिखित परीक्षा तथा मध्यप्रदेश वन विभाग द्वारा शारीरिक क्षमता परीक्षण लिया जायेगा। लिखित परीक्षा में अनारक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम 33% एवं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम 23% अंक अर्जित करना अनिवार्य है। उक्त निर्देश संविदा पर कार्यरत कर्मचारियों पर भी श्रेणीवार लागू होगे।

म0प्र0 शासन सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्र. सी-3-8/2016/1/3 दिनांक 22.9.2022 में उल्लेखित प्रावधान अनुसार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के उम्मीदवारों को न्यूनतम अर्हक अंकों में 10% की छूट प्रदान की जायेगी, किन्तु उम्मीदवारों का चयन आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिये बनाई गई चयन सूची में से मेरिट के आधार पर ही किया जावेगा।

(2) प्रत्येक जिले के लिए अधिसूचित प्रवर्गवार अनुमानित पदों की संख्या के आधार पर तीन गुना अभ्यर्थियों को मेरिट के अनुसार शारीरिक माप एवं पैदल चाल के लिए आमंत्रित किया जायेगा।

(3) लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थी जो शारीरिक माप एवं पैदल चाल हेतु उपयुक्त होंगे अर्थात् जो नियम क्रमांक 1.3.1 में उल्लेखित श्रेणीवार उपलब्ध तीन गुना पदों में, प्रावीण्यता के आधार पर स्थान प्राप्त करते है। यदि उपलब्ध पदों की तीन गुना से भी अधिक छात्र किसी श्रेणी के अंतर्गत लिखित परीक्षा में पात्र होते है तो वह व्दितीय चरण की परीक्षा हेतु अपात्र होंगे, उनका नाम मण्डल की वेबसाईट पर उपलब्ध कराया जायेगा। शारीरिक माप एवं पैदल चाल हेतु केवल उन्हीं उम्मीदवारों को आमंत्रित किया जायेगा जो उस जिले के मेरिट सूची के अनुसार जिले के 03 गुना आवंटित पदों की संख्या के अंतर्गत आते हैं। केवल 33% या 23% अंक प्राप्त कर लेने से वह शारीरिक माप एवं पैदल चाल हेतु पात्र नहीं होगा। इसके अतिरिक्त संबंधित जिले के नोडल वन मण्डलाधिकारी के कार्यालय में भी नोटिस बोर्ड पर इनके नाम प्रदर्शित किये जायेंगे। समाचार पत्रों में इसका प्रकाशन नहीं किया जायेगा।

(4) वनरक्षक का पद जिला केडर का पद है अतः मेरिट सूची जिलेवार वरीयता क्रम में बनाई जायेगी। अभ्यर्थी जिन जिलों हेतु आवेदन प्रस्तुत करेगें, उनके मेरिट में आने पर उन्हीं जिलों में रिक्त पदों के विरूद्ध नियुक्ति की कार्यवाहीं की जावेगी।

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(6) आवेदक को अपने आवेदन पत्र में यह दर्शाना होगा कि वह किस जिले के लिये नियुक्ति हेतु आवेदन प्रस्तुत कर रहा है एवं आवेदक उसी जिले के रिक्त पदों के विरुद्ध प्रतियोगी परीक्षा में भाग लेने का पात्र होगा एवं चयनित उम्मीदवारों को उसी जिले में नियुक्ति दी जावेगी। एक से अधिक जिले के लिए आवेदन करने पर ऐसे आवेदन अमान्य कर दिये जायेंगे।

(7) आवेदक को अपने आवेदन पत्र में यह भी दर्शाना होगा कि वह किस जिले से लिखित परीक्षा देना चाहता है। आवेदक मध्यप्रदेश के किसी भी जिले से लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने का विकल्प दे सकता है लेकिन जिस जिले में आवेदक नियुक्ति चाहता है उसी जिले की मेरिट सूची में उसके नाम पर विचार किया जायेगा एवं अभ्यार्थी का शारीरिक क्षमता परीक्षण भी उसी संबंधित जिले में आयोजित किया जायेगा जिस जिले में नियुक्ति चाहता है।

1.7.1 पाठ्यक्रम:

वनरक्षक पद के लिए लिखित परीक्षा मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल, भोपाल द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम अनुसार 100 अंको की होगी। प्रश्न पत्र हिन्दी / अंग्रेजी माध्यम में रहेगा । परीक्षा की अवधि 2:00 घंटे की होगी।

1.7.2 शारीरिक क्षमता परीक्षण:

(1) शारीरिक क्षमता परीक्षण वन विभाग द्वारा लिया जायेगा, जिसमें वनरक्षक पद के लिये न्यूनतम शारीरिक प्रमाप (स्टेण्डर्ड) निम्नानुसार होगा:

शारीरिक प्रमाप पुरुष महिला ऊँचाई 163 से.मी. 150 से.मी. सीना सामान्य 79 से.मी. अपेक्षित नहीं सीने का न्यूनतम फुलाव 05 से.मी. अपेक्षित नहीं

टिप्पणी- (क) अनुसूचित जनजाति / अनुसूचित जाति के लिये पुरुष अभ्यर्थी की न्यूनतम ऊंचाई 152 सेन्टीमीटर तथा महिला अभ्यार्थी की 145 सेन्टीमीटर होना चाहिये ।

(ख)मध्यप्रदेश के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सीने के फुलाव (Chest Relaxation) में 5 से.मी. का (बिना फुलाए 74 से. मी./फुलाने के पश्चात 79 से.मी.) शिथिलीकरण किया जाएगा। (ग) अभ्यार्थियों के शारीरिक माप वन विभाग द्वारा गठित एक समिति के द्वारा किया जाएगा। यदि कोई अभ्यार्थी समिति के प्रमाप से संतुष्ट नहीं है तो उसी समय स्थल पर प्रमाप के समय दोबारा प्रमाप कराने के लिए लिखित में अनुरोध कर घोषणा पत्र दे सकता है। दोबारा मापने के परिणाम को अंतिम माना जायेगा एवं वह उससे सहमत रहेंगे तथा बाद में इस संबंध में कोई प्रतिवाद प्रस्तुत नहीं करेंगे। अभ्यार्थी के लिखित घोषणा पत्र के आधार पर स्थल पर उपस्थित एक अपीलीय समिति जिसमें एक चिकित्सक भी सम्मिलित होंगे, के द्वारा पुनः प्रमाप किया जाएगा। अपीलीय समिति का निर्णय अंतिम एवं अभ्यार्थी पर बंधनकारी होगा। वन विभाग द्वारा

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निर्धारित इस प्रक्रिया के आधार पर जो परिमाप अंतिम रूप से मान्य किया जाएगा उसके पश्चात पुनः परिमाप की अनुमति नहीं दी जाएगी, क्योंकि म0प्र0 तृतीय श्रेणी (अलिपिक वर्गीय) वन सेवा भर्ती नियम 2000 में दोबारा शारीरिक माप करने का प्रावधान नहीं है।

पैदल चाल

पुरूष अभ्यार्थियों को 4 घंटे में 25 किलोमीटर एवं महिला अभ्यार्थियों को 4 घंटे में 14 किलोमीटर की दूरी पैदल पूर्ण करनी होगी। यह केवल अर्हता के लिए इसके लिए कोई अंक नहीं दिये जाएंगे। प्रत्येक अभ्यार्थी से यह अपेक्षित होगा कि वह पैदल चाल प्रारम्भ होने के 60 मिनिट पूर्व स्थल पर उपस्थित होगा। पैदल चाल प्रारम्भ होने के पश्चात् अधिकतम 30 मिनिट बाद तक ही किसी अभ्यार्थी को पैदल चाल में भाग लेने की अनुमति दी जा सकेगी, परन्तु पैदल चाल के लिए पूर्व से निर्धारित समय तक पैदल चाल पूर्ण करना होगा। विलम्ब से पैदल चाल प्रारम्भ करने पर अतिरिक्त समय नहीं दिया जायेगा। पैदल चाल प्रारम्भ होने के 30 मिनिट बाद उपस्थित होने पर पैदल चाल में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जावेगी। पैदल चाल निर्धारित समयसीमा में पूर्ण करना अनिवार्य होगा। किसी भी अभ्यार्थी को दोबारा पैदल चाल में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जायेगी,

क्योंकि म०प्र० तृतीय श्रेणी (अलिपिक वर्गीय) वन सेवा भर्ती नियम 2000 में ऐसा प्रावधान नहीं है ।

(i) शारीरिक क्षमता परीक्षण एवं पैदल चाल में अभ्यर्थी का उपस्थित होना अनिवार्य है। इसके अभाव में नियुक्ति की पात्रता नहीं होगी।

प्रत्येक अभ्यार्थी को शारीरिक क्षमता परीक्षण एवं पैदल चाल में भाग लेने के लिए उन्हें जारी admit Card लाना अनिवार्य होगा।

(2)

नोट:

टिप्पणी - नियुक्ति से पूर्व शासन नियमानुसार सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मेडिकल फिटनेस प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।

1.7.3 परीक्षा शहर:

लिखित परीक्षा का आयोजन मध्यप्रदेश राज्य के समस्त जिला मुख्यालयों (50) पर किया जायेगा।

1.7.4 मेरिट सूची:

मण्डल द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा में निर्धारित आवश्यक प्राप्तांक के अनुसार परिणाम की जिलेवार, श्रेणीवार/ प्रवर्गवार सूची वन विभाग को उपलब्ध कराई जायेगी, जिसके आधार पर विभाग द्वारा शारीरिक अर्हता एवं पैदल चाल के परीक्षण की कार्यवाही की जायेगी। विभाग द्वारा अभ्यर्थियों के शारीरिक परीक्षण एवं पैदल चाल में सफल / असफल अभ्यर्थियों की सूची पी.ई.बी. को उपलब्ध कराई जायेगी। इसके उपरांत मण्डल द्वारा अंतिम प्रावीण्य एवं प्रतीक्षा सूची तैयार की जायेगी तथा प्रदर्शित की जावेगी।

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1.7.5 पारस्परिक वरीयता:

लिखित परीक्षा में प्राप्त अंक के आधार पर शारीरिक अर्हता एवं पैदल चाल में सफल अभ्यर्थी की मेरिट सूची तैयार की जायेगी। समान अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों की आपसी सहवरिष्ठता लिखित परीक्षा में अंकों के आधार पर निर्धारित की जावेगी। लिखित परीक्षा में भी अंक समान होने पर जन्मतिथि के आधार पर आपसी सहवरिष्ठता निर्धारित की जावेगी, अर्थात् जिसकी जन्मतिथि पहले होगी उसे पहले रखा जाएगा। यह आवश्यक नहीं है कि अंतिम CUT-OFF मार्क पर समान अंक प्राप्त करने वाले सभी उम्मीदवारों को चयन सूची में लाया जावे।

1.7.6 दस्तावेजों / प्रमाण पत्रों का सत्यापन:

लिखित परीक्षा उपरांत विभाग द्वारा लिए जाने वाले शारीरिक माप एवं पैदल चाल के समय

समस्त दस्तावेजों / प्रमाण-पत्रों आदि का सत्यापन / परीक्षण किया जायेगा। शारीरिक माप एवं पैदल चाल के समय अभ्यर्थियों को निम्नलिखित अभिलेखों की मूल प्रतियां एवं अभिप्रमाणित अतिरिक्त प्रतियां प्रस्तुत करनी होगी, जिसका परीक्षण किया जायेगा:

io आयु के प्रमाण हेतु (बोर्ड द्वारा जारी हाईस्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा उत्तीर्ण का प्रमाणपत्र, जिसमें जन्मतिथि अंकित हो )

iio मण्डल/विश्वविद्यालय से जारी शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण-पत्र (शिक्षा हाईस्कूल/स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण का प्रमाण-पत्र)

iiio अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व./ आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) प्रमाण-पत्र (अनुविभागीय अधिकारी द्वारा जारी )

ivo जीवित बच्चों के जन्मतिथि प्रमाणित करने हेतु अभिलेख (जन्म प्रमाण-पत्र/शाला की अंकसूची / मतदाता पहचान पत्र / राशन कार्ड )

भूतपूर्व सैनिक होने पर संचालक, सैनिक कल्याण बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण-पत्र।

vio अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरस्कृत होने की स्थिति में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र ।

viio द्वारा जारी प्रमाण-पत्र। "विक्रम पुरस्कार' प्राप्त होने पर मध्यप्रदेश शासन, खेल एवं युवा कल्याण विभाग ,

vilio मध्यप्रदेश राज्य निगम / मण्डल का कर्मचारी होने पर संस्थान के प्रमुख द्वारा जारी प्रमाण-पत्र ।

ixo स्वयंसेवी नगर सैनिक तथा नगर सेवा (होमगार्ड) के नॉन कमीशंड अधिकारी होने पर सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र।

x० xio संविदा पर कार्यरत अधिकारी / कर्मचारी द्वारा संविदा पर नियुक्ति के समय जारी आदेश / पत्र तथा वर्तमान में कार्यरत होने संबंधी, संबंधित संस्था / कार्यालय के राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। स्थायी मूल निवासी प्रमाण-पत्र (तहसीलदार/नायब तहसीलदार स्तर से नीचे का न हो) ।

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1.7.7 लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण / शारीरिक माप एवं पैदल चाल में सफल उम्मीदवारों को केवल इसी आधार पर नियुक्ति की पात्रता नहीं होगी। शैक्षणिक योग्यता / जन्म प्रमाण-पत्र एवं अन्य वांछित प्रमाण-पत्रों की विधिवत् जांच / परीक्षण के उपरांत जिले में तत्समय उपलब्ध प्रवर्ग विशेष के पदों के विरूद्ध नियमानुसार संबंधित वन मण्डलाधिकारी द्वारा नियुक्ति दी जा सकेगी। प्रमाण-पत्र का सत्यापन जारी करने वाली संस्था से कराया जावेगा, उस पर होने वाला व्यय अभ्यार्थी द्वारा वहन किया जायेगा। दस्तावेज / प्रमाण पत्र कूटरचित पाये जाने पर नियुक्ति स्वयमेव निरस्त मानी जायेगी।

1.8

यात्रा व्यय का भुगतान:

मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, भोपाल के पत्र क्रं. एफ-4-3/2018/नियम/चार, दिनांक 10.01.2019 अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को परीक्षा में बैठने के लिए यात्रा व्यय की प्रतिपूर्ति की सुविधा देने का उल्लेख है। तदानुसार अभ्यर्थियों को वन विभाग द्वारा परीक्षा केन्द्रों पर प्रतिपूर्ति का भुगतान किया जायेगा।

नियुक्ति की शर्ते:

1.10 म.प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी-13/2019/3/एक दिनांक 12.12.2019 अनुसार चयनित प्रत्येक अभ्यार्थी को तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि में रखा जावेगा। परिवीक्षा अवधि में उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का प्रथम वर्ष 70 प्रतिशत, व्दितीय वर्ष में 80 प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष में 90 प्रतिशत राशि, स्टायपेंड के रूप में देय होगी। परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर वेतनमान में वेतन दिया जाना प्रारंभ किया जाएगा। नियुक्त व्यक्ति को प्रदेश के प्रशिक्षण शालाओं में प्रशिक्षण हेतु भेजा जायेगा। न्याय क्षेत्राधिकार:

किसी भी विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र मध्यप्रदेश राज्य की सीमा तक होगा।

(एच.एस.मोहन्ता)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशा. ।।) भोपाल

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1.9

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वन वृत जिले का

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वनरक्षक के रिक्त पदों हेतु मध्यप्रदेश के आदिम जनजाति समुदाय जैसे:-बैगा, सहारिया / सहरिया एवं भारिया जनजाति के अभ्यर्थियो जिलेवार आफ लाईन आवेदन पत्र भरे जाने हेतु जिला / वनमण्डल का

वृत्त

फोन

वृत्त कार्यालय का पता

नंबर

बालाघाट मुख्य वन संरक्षक, वनवृत्त

बालाघाट, सिवनी रोड

07632

सिविल लाईन बालाघाट, पिन - 481001

पता एवं दूरभाष क्र० का विवरण

241201

मुख्य वन संरक्षक, वनवृत्त बैतूल, कालापाठा बैतूल, पिन - 460001, मुख्य वन संरक्षक, वनवृत्त भोपाल, लिंक रोड नं. 1

07141 234396

बैतूल

भोपाल

0755 2674345,

खेल परिसर, 74 बंगला,

भोपाल, पिनकोड-462003,

छतरपुर

मुख्य वन संरक्षक, वनवृत्त छतरपुर, पुराना बिजावर नाका सागर रोड छतरपुर, पिनकोड - 471001

07682 242107

ग्वालियर

मुख्य वन संरक्षक, वनवृत्त ग्वालियर, सेन्ट्रल नर्सरी रूपसिंह स्टेडियम के पास,

0751 2340050

07732-252029

सिटी सेन्टर, ग्वालियर, पिन कोड-474002

नर्मदापुरम मुख्य वन संरक्षक, वनवृत्त नर्मदापुरम, नर्मदा महाविद्यालय के सामने, नर्मदापुरम, पिनकोड

07530-220002

07574

252521

इन्दौर

461001

मुख्य वन संरक्षक, वनवृत्त

इन्दौर, नवरतन बाग परिसर, इंदौर पिनकोड

0731 2491831

452001

जिले के नोडल वनमण्डल अधिकारी का पता, जहां आवेदन पत्र भेजे जाने है।

क्र.

वनमण्डल

कार्यालय का फोन नं

1.

वनमण्डलाधिकारी, दक्षिण सामान्य वनमंडल बालाघाट, सिवनी रोड सिविल लाईन बालाघाट, पिन - 481001

07632 248414

वनमण्डलाधिकारी, उत्तर सामान्य वनमंडल बैतूल कालापाठा बैतूल, पिन-460001,

07141-234204

वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमंडल रायसेन, जिला न्यायालय के सामने, सांची रोड, रायसेन, पिनकोड-464551,

07482-222027

07562-222767

वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमंडल सीहोर, रेल्वे स्टेशन फाटक के पास, गल्ली मंडी रोड, सीहोर पिनकोड - 466001,

3.

वनमण्डलाधिकारी, उत्तर सामान्य वनमण्डल पन्ना, जगत चौकी, डायमण्ड चौराहा पन्ना, पिनकोड- 488001

वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल श्योपुर, रेल्वे स्टेशन के पास बिजलीघर रोड, श्योपुर पिनकोड- 476337,

वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल हरदा पालीटेक्निक के पास, हरदा, पिनकोड-461001,

07577-222003

07574-254178

वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल, नर्मदापुरम, कलेक्ट्रेट के पास, नर्मदापुरम, पिनकोड-477001,

वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल झाबुआ सरदार पटेल मार्क, झाबुआ पिनकोड-457661,

07392-243316

5.

6.

7.

वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल अलीराजपुर काष्ठागार डिपो केम्पस (खण्डवाबड़ोदा मार्ग) अलीराजपुर पिनकोड - 457887

मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल, भोपाल

07394-234530

वन रक्षक एवं क्षेत्र रक्षक भर्ती एवं जेल प्रहारी भर्ती परीक्षा- 2022

2.

Page 19

4.


वृत्त

वृत्त कार्यालय का पता

फोन

नंबर

कार्यालय का फोन

वनमण्डल

जबलपुर

मुख्य वन संरक्षक वनवृत्त | 0761जबलपुर, एल्गिन 2624341

हास्पीटल के सामने, रेल्वे

रोड़, जबलपुर, पिनकोड

482001

खण्डवा मुख्य वन संरक्षक, वनवृत्त खण्डवा, सिविल लाईन, खण्डवा, पिनकोड -450001

0733 2224120

जिले के नोडल वनमण्डल अधिकारी का पता, जहां आवेदन पत्र भेजे जाने है।

वनमण्डलाधिकारी, पूर्व सामान्य वनमण्डल

मण्डला, देवदरा रोड़, मण्डला पिनकोड

07642-252423

481661

रीवा

मुख्य वन संरक्षक, वनवृत्त रीवा,

वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल खण्डवा सिविल लाईन, खण्डवा, पिनकोड - 450001

07662

जयंती कुंज झिरिया सेन्ट्रल स्कूल मार्ग रीवा,

241689

पिनकोड-486001

07582

सागर

मुख्य वन संरक्षक, वनवृत्त सागर, पोददार कालोनी के सामने, वन परिसर लिली रोड, सागर पिनकोड

236262

सिवनी

470002

मुख्य वन संरक्षक, वनवृत्त सिवनी, जबलपुर रोड ज्यारत नाका के पास,

07692 220594

सिवनी पिनकोड- 480661,

शहडोल

मुख्य वन संरक्षक,

07652245361

वनवृत्त शहडोल, पुराना नगर पालिका चौक,

0733-2223244

वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल बडवानी कारंजा चैराहा, बडवानी, पिनकोड - 451551

07290-222038

07325-251280

मैनरोड़, शहडोल, पिनकोड- 484001

वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल, बुरहानपुर, नेहरू स्टेडियम के सामने, रास्तीपुरा, बुरहानपुर, पिनकोड - 450331,

वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल सिंगरौली बस स्टेण्ड रोड, महाराज होटल के पास, मोरवा सिंगरौली, पिनकोड- 486889, वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल सीधी सम्राट ( पृथ्वीराज सिंह) चैराहा से कोतवाली रोड, सीधी पिनकोड- 486661 वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल, सतना मुख्त्यारगंज रेल्वे फाटक के पास, सिविल लाईन, सतना, पिनकोड- 485001

07805-268606

07822-252235

वनमण्डलाधिकारी, दक्षिण सामान्य वनमण्डल सागर पोददार कालोनी के सामने, वन परिसर लिली रोड, सागर पिनकोड - 470002

07582-236215

07672-223355

वनमण्डलाधिकारी, दक्षिण सामान्य वनमण्डल सिवनी कलेक्टर कार्यालय के पास महारानी लक्ष्मीबाई मार्ग, सिवनी, पिनकोड- 480661,

07692-220530

वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल, अनूपपुर कोतवाली के सामने, अनूपपुर, पिनकोड-484224

07659-222038

मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल, भोपाल

वन रक्षक एवं क्षेत्र रक्षक भर्ती एवं जेल प्रहारी भर्ती परीक्षा- 2022

क्र.

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11.

12.

8.

9.

13.

10.





अध्याय- 2 ( ब ) मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड पंचानन भवन, पंचम तल, मालवीय नगर, भोपाल के अंतर्गत क्षेत्ररक्षक चयन परीक्षा 2022 -

1.1

सामान्य:

मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड, भोपाल का पत्र क्रमांक/वविनि/प्रशा./2022/ 4167 भोपाल, दिनांक 24.01.2022, क्रमांक/वविनि/प्रशा./2022/1637 भोपाल, दिनांक 26.07.2022 एवं सचिव वन को पत्र क्रमांक/वविनि/प्रशा./2022/2824 भोपाल, दिनांक 19.10.2022 अनुसार मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड, भोपाल के अंतर्गत कुल रिक्त 140 क्षेत्ररक्षकों के पदों पर भर्ती परीक्षा - 2022 हेतु आवेदन कर रहे सभी आवेदकों पर यह निर्देश लागू होंगे। उल्लेखित रिक्त पदों की संख्या में राज्य स्तरीय रोस्टर अनुसार कमी या वृद्धि की जा सकती है

परिभाषाएँ:

(ब) (अ) इन निर्देशों में श्रेणी से तात्पर्य अनारक्षित, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ई.डब्ल्यू.एस.) से होगा। "आरक्षण' " से अभिप्रेत है सेवाओं में अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ई.डब्ल्यू.एस.) एवं संविदा पर नियुक्त (कार्यरत) अधिकारी / कर्मचारियों के लिए पदों का आरक्षण ।

> " अन्य पिछड़े वर्गो से अभिप्रेत है राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना क्रमांक एफ-85/पच्चीस/484 दिनांक 26 दिसम्बर, 1984 में यथाविनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्ग।

" अनुसूचित जाति' ' से अभिप्रेत है कोई जाति, मूलवंश या जनजाति के भाग या उसमें का यूथ, जिसे संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जातियों के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है। > ‘अनुसूचित जनजाति’ से अभिप्रेत है कोई जनजाति या जनजाति समुदाय अथवा ऐसी जनजाति या जनजाति समुदाय के भाग या उसमें का यूथ, जिसे संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जनजातियों के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है।

”आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ई.डब्ल्यू.एस.)" मध्यप्रदेश राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ई.डब्ल्यू.एस.) जो, संविधान के अनुच्छेद- 341 एवं 342 के अंतर्गत मध्यप्रदेश राज्य के लिए विनिर्दिष्ट किया गया है । ( म.प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभाग का पत्र क्रमांक एफ-07-11/2019/आ.प्र. / एक दिनांक 02 जुलाई 2019) "संविदा पर नियुक्त (कार्यरत) अधिकारी/कर्मचारियों' से आशय है वर्तमान अथवा पूर्व में संविदा पर कार्यरत अधिकारी कर्मचारी | (म.प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभाग का परिपत्र क्रमांक सी-5-2/2018/1/3 दिनांक 05 जून 2018 )

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वन रक्षक एवं क्षेत्र रक्षक भर्ती एवं जेल प्रहारी भर्ती परीक्षा- 2022

1.2

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(स) > "भर्ती का वर्ष ' से अभिप्रेत है चालू वर्ष की पहली जनवरी को प्रारम्भ होने वाली बारह मास की कालावधि, जिसके भीतर सीधी भर्ती की प्रक्रिया प्रारम्भ की जाती है। "मण्डल' से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल, भोपाल। > "निगम' से अभिप्रेत है मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड | ,

(य)

1.3

पदनाम, वेतनमान तथा शैक्षणिक योग्यता:

पदनाम क्षेत्ररक्षक | कुल पद- 140 |वेतनमान 19500-62000 |शैक्षणिक योग्यता मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मण्डल से अथवा मान्यता प्राप्त | | संस्था से पुरानी पद्धति से हायर सेकेण्डरी अथवा 10+2 पद्धति से | दशवीं कक्षा उत्तीर्ण ( हाईस्कूल) ।

1.3.1 आरक्षण तालिका:

सक्र 1 2 3 4 5 श्रेणी अनारक्षित (UR) अनुसूचित जाति (SC) अनुसूचित जनजाति (ST) अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) बिना वर्ग ओपन 14 10 12 14 06 होमगार्ड भूतपूर्व स्वयंसेवी सैनिक नगर सैनिक 04 02 02 04 02 12 06 08 12 04 संविदा पर कार्यरत अधिकारी/क र्मचारी 08 04 06 08 02 योग 38 22 28 38 14

योग

140

56

टीप

42

14

28

(1) जिलेवार सीधी भर्ती से भरे जाने वाले क्षेत्ररक्षकों पदों की जानकारी परिशिष्ट-1 में देखें। जिलेवार दर्शित क्षेत्ररक्षकों के पदों की संख्या, जिसमें भर्ती प्रस्तावित है, अनुमानित है। भर्ती के समय तत्समय उपलब्ध रिक्त पदों के विरुद्ध भर्ती की जा सकेगी।

(2) क्षेत्ररक्षक फील्ड का पद होने के कारण विकलांगों को भर्ती में शामिल करने का प्रावधान नहीं रखा गया है। म.प्र. शासन सामाजिक न्याय विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-3-18-2019-261 दिनांक 20 दिसम्बर 2019 द्वारा क्षेत्ररक्षकों के पदों पर निःशक्तजनों की नियुक्ति से छूट प्रदान की गई है।

(3) म.प्र.शासन सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना क्र. सी-3-8-2015-एक-3 दिनांक 17.11.15 द्वारा महिलाओं की भर्ती में छूट प्रदान की गई है, अतः महिलाओं हेतु पृथक से पद आरक्षित नहीं रखे गये है। मैरिट में चयनित होने पर नियमानुसार नियुक्ति की कार्यवाही की जावेगी।

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(4) म0प्र0 शासन सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्र. एफ 9-1-2009/आ.प्र./एक दिनांक 13.07.2009 में उल्लेखित प्रावधान अनुसार भूतपूर्व सैनिक हेतु 10 प्रतिशत हारिजेन्टल आरक्षण का प्रावधान रखा गया है।

(5) म0प्र0 शासन सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्र. सी-3/04/2013/1/3 दिनांक 14.8.2014 में उल्लेखित प्रावधान अनुसार होमगार्ड स्वयंसेवी नगर सैनिक हेतु 30 प्रतिशत हारिजेन्टल आरक्षण का प्रावधान रखा गया है।

(6) म0प्र0 शासन सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्र. सी-5-2/2018/1/3 दिनांक 05.6.2018 एवं म0प्र0 शासन सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्र. सी-5-2/2018/1/3 (पार्ट फाईल) दिनांक 18.10.2022 में उल्लेखित प्रावधान अनुसार संविदा पर नियुक्त (कार्यरत) अधिकारी/कर्मचारियों को 20 प्रतिशत पद Horizontal आरक्षण लागू होगा। पर्याप्त संख्या में संविदा कर्मियों की उपलब्धता न होने पर शेष पदों को रोस्टर अनुसार गैर संविदा के अभ्यर्थियों से भरा जाएगा।

1.3.2 आरक्षण से संबंधित स्पष्टीकरण:

1. आरक्षित वर्ग अर्थात् अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को मध्यप्रदेश शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा जारी स्थाई जाति प्रमाण-पत्र दस्तावेजों/प्रमाण-पत्रों के सत्यापन/परीक्षण के समय प्रस्तुत करना होगा।

भूतपूर्व सैनिक वर्ग के अभ्यर्थियों को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र दस्तावेजों/प्रमाण-पत्रों के सत्यापन / परीक्षण के समय प्रस्तुत करना होगा।

3. म0प्र0 शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक एफ 7-22/2019/ आ.प्र./एक दिनांक 30.05.2019 अनुसार आदिम जनजातियों के लिये विशेष उपबंधःयदि आवेदक जिला श्योपुर, मुरैना, दतिया, ग्वालियर, भिण्ड, शिवपुरी, गुना तथा अशोकनगर की सहारिया/सहरिया आदिम जनजाति, जिला मण्डला, डिण्डौरी, शहडोल, उमरिया, बालाघाट तथा अनुपपूर की बैगा आदिम जनजाति तथा जिला छिन्दवाडा एवं सिवनी की भारिया जनजाति का है, क्षेत्ररक्षक (कार्यपालक) के लिये आवेदन करता है और उस पद के लिये विहित की गई न्यूनतम अर्हता रखता है, तो उसे भर्ती प्रक्रिया को अपनाए बिना उक्त पद पर नियुक्त किया जाएगा 6 (

मध्यप्रदेश के विशेष आदिम जनजाति समुदाय जैसे बैगा, सहारिया एवं भारिया जनजातियों के ऐसे अभ्यर्थी जो आवेदित पद हेतु निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता को पूर्ण करते हैं, वे अनुसूचित जनजाति संवर्ग में विज्ञापित पदों के विरूद्ध अपने आवेदन पत्र ( संलग्न प्रारूप 01 अनुसार), आवेदन भरने की प्रस्तावित अन्तिम तिथि तक हार्ड कापी में समस्त आवश्यक प्रमाण पत्रों को संलग्न करते हुये सीधे नियुक्ति संबंधी कार्यवाही हेतु रिक्त पदों से संबंधित जिलों में म.प्र.राज्य वन विकास निगम लि. के जिले में स्थित कार्यालयों में प्रेषित करेगें । ( पते की सूची संलग्न है )

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वन रक्षक एवं क्षेत्र रक्षक भर्ती एवं जेल प्रहारी भर्ती परीक्षा- 2022

2.

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परीक्षा की तिथि के पूर्व इस प्रकार प्राप्त आवेदनों के परीक्षण उपरान्त नियुक्ति संबंधी कार्यवाही मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड, भोपाल द्वारा सुनिश्चित की जावेगी। यदि पदों की संख्या में कोई परिवर्तन होता है तो अनुसूचित जनजाति संवर्ग के पदों की संख्या बावत् एक संक्षिप्त संशोधित विज्ञापन जारी किया जायेगा। इसके पश्चात् अनुसूचित जनजाति के संशोधित पदों तथा अन्य श्रेणियों के पदों के लिये परीक्षा का आयोजन सुनिश्चित कराया जाना प्रस्तावित होगा। इस प्रकार जारी विज्ञापन में अनुसूचित जनजाति के पदों की संख्या परिवर्तनीय होगी जो विशेष आदिम जनजाति (पीटीजी) समुदायों के अतिरिक्त अन्य अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिये बंधनकारी होगी। इस प्रकार अनुसूचित जनजाति संवर्ग के रिक्त पदों के विरूद्ध बैगा, सहारिया / सहरिया एवं भारिया जनजाति समुदाय के अभ्यर्थियों की नियुक्ति उपरान्त शेष रिक्तियों हेतु आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिये मध्यप्रदेश शासन के आरक्षण नियमानुसार परीक्षा परिणाम जारी किया जायेगा । होमगार्ड स्वयंसेवी नगर सैनिक अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले प्रमाण का प्रारूप संलग्न 02 अनुसार है।

नागरिकता एवं स्थाई निवासी के संबंध में:

1.4

(1)

पद पर नियुक्ति के लिए उम्मीदवार

भारत का नागरिक हो ।

(क)

नेपाल का नागरिक हो सकता है ।

(ग) यदि (ख) हो तो म.प्र. सिविल सेवा भर्ती नियम 1961 के लागू नियम के अन्तर्गत प्रमाण पत्र दिया जाना आवश्यक है ।

नोट:- किसी ऐसे उम्मीदवार को जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण-पत्र आवश्यक हो इस बात के अध्यधीन अंतिम रूप से नियुक्त किया जा सकेगा कि राज्य शासन द्वारा म.प्र.सिविल सेवा भर्ती नियम 1961 के अनुसार उसके पक्ष में आवश्यक प्रमाण पत्र अंततः जारी कर दिया जाए ।

(II) अभ्यर्थी के पास सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण-पत्र तहसीलदार / नायब तहसीलदार स्तर से नीचे का न हो उक्त प्रमाण-पत्र परीक्षण / सत्यापन के समय प्रस्तुत करना होगा।

11½ ऐसे अभ्यर्थी जो मध्यप्रदेश के स्थाई निवासी नहीं हैं, सिर्फ अनारक्षित / ओपन के अंतर्गत रिक्त पदों हेतु ही अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। ऐसे आवेदकों को आरक्षण अथवा आयु सीमा में छूट का कोई भी लाभ नहीं मिलेगा।

^xv½ अभ्यार्थी द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले समस्त प्रमाण पत्रों का सत्यापन उनके जारी किये जाने वाली संस्था/विद्यालय से कराया जायेगा, जिस पर होने वाला व्यय अभ्यार्थी द्वारा वहन किया जायेगा।

1Xi/½ यदि किसी अभ्यार्थी का कोई भी प्रमाण पत्र कूटरचित पाया जाता है या कोई गलत जानकारी दी जाती है तो ऐसे अभ्यार्थी को बिना किसी पूर्व सूचना के सेवामुक्त किया जायेगा एवं अपराधिक प्रकरण भी दर्ज कराया जायेगा।

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(ख)

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चयन प्रारंभ होने की तारीख के ठीक पूर्व जनवरी के प्रथम दिन को न्यूनतम 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो । अर्थात अभ्यर्थी की आयु की गणना 01 जनवरी 2023 से निर्धारित की जावेगी । अधिकतम आयु सीमा में उपरोक्त छूटें मध्यप्रदेश के मूल निवासी अभ्यर्थियों को ही उपलब्ध होगी। इस चयन परीक्षा के लिये मध्यप्रदेश के मूल निवासी अभ्यर्थियों की अधिकतम आयु सीमा दिनांक 01 जनवरी 2022 को कालम में दर्शाई गई आयु सीमा से अधिक नही होनी चाहियेःस०क्र0 भर्ती का तरीका | अधिकतम |न्यूनतम आयु

1.5

मध्यप्रदेश के स्थाई निवासी आवेदकों के लिए आयु सीमा:

01 खुली प्रतियोगिता से सीधी भर्ती के आवेदकों हेतु । | महिला आवेदक 02 33 वर्ष 38 वर्ष (अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष संस्थायें / नगर सैनिक) की छूट सहित ) (अनारक्षित वर्ग) पुरुष/महिला | आवेदक (अनु0जाति / अनु०जजा/अन्य पिछड़ा वर्ग)/ | शासकीय सेवकों/ निगम/ मंडल/ स्वायत्तशासी | आयुसीमा 18 वर्ष 18 वर्ष

सीमा

नोट:- (1) सभी पदों के लिए अभ्यर्थियों का मध्यप्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य होगा ।

(2) अधिकतम आयु सीमा में उपलब्ध उपरोक्त सभी प्रकार की छूटें मध्यप्रदेश के मूल निवासी अभ्यर्थियों को ही उपलब्ध होंगी। अन्य राज्यों के अभ्यर्थी को उपरोक्त छूटें अथवा आरक्षण प्राप्त नहीं होगा तथा अन्य राज्यों के अभ्यर्थी को अनारक्षित श्रेणी में ही शामिल होने की पात्रता होगी।

किसी भी अन्य प्रकरण में आयु सीमा शिथिल नहीं की जायेगी। उच्चतर आयु सीमा में शिथिलता चाहने वाले उम्मीदवारों को तदाशय का निर्धारण प्रारूप के प्रमाण-पत्र सत्यापन के समय पेश करना होगा। जाति प्रमाण पत्र मध्यप्रदेश शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप में ही मान्य होगा।

( 3 ) म.प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 07-46/2021/आ.प्र./ एक दिनांक 18/09/2022 से राज्य शासन की सेवाओं में सीधी भर्ती से भरे जाने वाले पदों पर नियुक्ति के लिये आयु सीमा में 03 वर्षों की छूट दिये जाने का प्रावधान किया गया है । आयु सीमा में छूट संबंधी उक्त निर्देश वर्दीधारी (वनरक्षक) पदों पर लागू नहीं होता है । 1.5.1 मध्यप्रदेश के स्थाई निवासी आवेदकों को प्रोत्साहन स्वरूप दी जाने वाली छूटें:

(अ) आदिम जाति/अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अन्तरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरस्कृत उच्च जाति के पति/पत्नी के संबंध में उच्चतर आयु सीमा में अधिकतम 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(ब)

"विक्रम पुरस्कार” प्राप्त अभ्यर्थियों के मामले में उच्चतर आयु सीमा में अधिकतम 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

1.5.2 मध्यप्रदेश के स्थाई निवासी आवेदकों के लिए आयु सीमा के संबंध में अन्य विवरण:

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(1) उपरोक्त रियायत आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों, कार्यभारित कर्मचारियों को भी अनुज्ञेय होगी।

(2) ऐसे अभ्यार्थी को जो छटनी किया गया शासकीय सेवक हो, अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गयी अस्थायी सेवा की अधिकतम 7 वर्ष तक की कालावधि, भले ही वह कालावधि एक से अधिक बार की गयी सेवाओं के कारण हो, कम करने के लिये अनुज्ञात किया जायेगा, परन्तु उसके परिणामस्वरुप प्राप्त आयु उच्चतर आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक नहीं होना

चाहिए |

स्पष्टीकरण: शब्द "छटनी किया गया शासकीय सेवक" ऐसे व्यक्ति का द्योतक है, जो इस राज्य की या किसी भी संघटक इकाई की अस्थायी सरकारी सेवा में लगातार कम से कम 6 मास की कालावधि तक रहा हो तथा जिसे रोजगार कार्यालय में अपना नाम रजिस्ट्रीकृत कराने या सरकारी सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन-पत्र देने की तारीख से अधिक से अधिक 3 वर्ष पूर्व स्थापना में कमी किये जाने के कारण सेवा मुक्त किया गया हो।

(3) भूतपूर्व सैनिक हेतु आयु सीमा - आयु सीमा के संबंध में विशेष उपबन्ध-राज्य की सिविल सेवाओं तथा पदों, तृतीय श्रेणी तथा चतुर्थ श्रेणी में किसी रिक्त स्थान पर चाहे वह इन नियमों के अधीन आरक्षित हो या अनारक्षित हो, नियुक्ति के लिए प्रत्येक ऐसे भूतपूर्व सैनिक को, जो संघ के सशस्त्र बलों में लगातार कम से कम छः मास तक सेवा में रहा हो, उसकी वास्तविक आयु में से ऐसी सेवा की कालावधि घटाने के लिये अनुज्ञात किया जाएगा यदि इसके परिणामस्वरूप आयु उस पद या सेवा के लिये, जिसके लिये वह नियुक्ति चाहता है, विहित अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो, तो उसके संबंध में यह समझा जाएगा कि वह आयु सीमा से संबंधित शर्त को पूरा करता है।

स्पष्टीकरण - "भूतपूर्व सैनिकों" से अभिप्रेत, ऐसा व्यक्ति जिसने संघ सशस्त्र बलों में भूतपूर्व भारतीय रियासतों के संयुक्त सशस्त्र बल भी सम्मिलित है, किसी भी रैंक (लड़ाकू या गैर लड़ाकू) में सेवा की हो और

(एक) जिसे 1 जुलाई 1968 से पूर्व अवचार या अदक्षता के कारण पदच्युत या सेवान्मुक्त किया गया हो।

(दो) प्रमाणीकरण के पश्चात लगातार छह मास से अन्यून की कालावधि के लिए और अवचार या अदक्षता के कारण 1 जुलाई 1968 को या उसके पश्चात किन्तु 30 जून 1979 के पूर्व पदच्युत या सेवोन्मुक्त किया गया हो।

(तीन) जिसमें भूतपूर्व भारतीय रियासतों के सशस्त्र बल सम्मिलित है किन्तु असम राइफल्स, डिफेंस सिक्योरिटी, कार्पस, जनरल रिजर्व इंजीनियरिंग फोर्स, लोक सहायक सेना एवं टेरीटोरियल आर्मी को छोड़कर जिसने प्रमाणीकरण के पश्चात छह मास से अन्यून की कालावधि के लिये सेवाएं दी हो और जो 1 जुलाई 1979 को या उसके पश्चात किन्तु 1 जुलाई 1987 के पूर्व अपने स्वयं के अनुरोध से अन्यथा निर्मुक्त किया गया हो और कोई व्यक्ति जिसने संघ के सशस्त्र

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बल में पांच वर्ष की सेवा पूर्ण की हो तथा जिसे भूतपूर्व सैनिक के रूप में अपने स्वयं के अनुरोध पर निर्मुक्त किया गया हो।

(4)

"जो भूतपूर्व सैनिक कदाचार या अदक्षता के कारण पदच्युत या सेवोन्मुक्त किया गया हो वह भूतपूर्व सैनिक होने के लिये स्थायी रूप से निहर्हित होगा' ,

संविदा पर नियुक्ति अधिकारियों/कर्मचारियों को आरक्षण प्राप्त करने हेतु निम्न शर्तो को पूरा करना होगाः

(क) (ख) सीधी भर्ती का रिक्त पद जिस श्रेणी का है उसी श्रेणी में आवेदक न्यूनतम 05 वर्ष तक संविदा पर नियुक्त रहा हो। 05 वर्ष की यह अवधि रिक्त पद पर आवेदन करने की दिनांक को पूर्ण होना चाहिए। इस आशय का प्रमाण-पत्र उसे प्रस्तुत करना होगा। यह प्रमाण-पत्र यथास्थिति जिला स्तर पर अथवा राज्य स्तर के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया जाएगा। अगर किसी शासकीय सेवक को संविदा के पद से किसी अवधि में हटा दिया गया हो तथा उसे पुनः उसी पद पर अथवा किसी अन्य पद पर संविदा पर नियुक्ति प्राप्त हो गई हो तो 05 वर्ष की संविदा सेवा की अवधि की गणना सेवा से पृथक रहने की अवधि को घटा कर की जाएगी।

(ग) संविदा सेवक एक अथवा उससे अधिक श्रेणी के संविदा पदों पर नियुक्त रहा हो सकता है। ऐसी स्थिति में जिस श्रेणी के नियमित पद पर वह नियुक्ति का आवेदन करता है उसके समकक्ष एवं उच्चतर श्रेणी के संविदा पद पर वह जितने वर्ष कार्यरत रहा उतने वर्ष की छूट उसे निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में मिलेगी। यह छूट सहित अधिकतम आयु आवेदन दिनांक अथवा पद की भर्ती के लिए जारी विज्ञप्ति में निर्धारित दिनांक को 55 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पणी

(1) शासन के मानदेय पर या अन्य स्वयं सेवियों या कर्मियों तथा "शिक्षा कर्मी' " पंचायत कर्मी" आदि को आयु में छूट सुविधा प्राप्त नहीं होगी।

(2) जो अभ्यार्थी आयु सीमा में छूट चाहते हैं, उन्हें सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निर्धारित प्रमाण-पत्र, परीक्षण/सत्यापन के समय प्रस्तुत करना होगा।

(3) यदि कोई आवेदक निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में छूट के लाभ के लिये एक से अधिक आधार रखता है, तो उसे अधिकतम लाभ वाले किसी एक आधार के लिये निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में ही छूट का लाभ प्राप्त होगा।

1.6 अभ्यर्थिता / चयन के संबंध में निर्हताएं / जानकारी:

1. पररूपधारण।

2. पुरुष उम्मीदवार जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों। इसी प्रकार महिला उम्मीदवार जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जिसकी पहले से ही एक पत्नी जीवित हो, ऐसे मामलों में शासन ही अन्यथा निर्णय ले सकता है अर्थात यदि

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शासन का इस बात से समाधान हो जाए कि ऐसा करने का पर्याप्त कारण है तो वह इस प्रतिबंध से छूट दे सकता है।

3. 4. जिसकी दो से अधिक संतान है जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या इसके पश्चात हुआ है। परन्तु निरर्हित नहीं होगा कि एक संतान के जीवित रहते आगामी प्रसव में दो या दो से अधिक संतानों का जन्म होता है। जिसे महिलाओं के विरूद्ध किसी अपराध का दोषी ठहराया गया हो तथा पुलिस वैरिफिकेशन में शासकीय सेवा के लिए अपात्र पाये जाने की स्थिति में ।

1.7

चयन प्रक्रिया के चरण / आधार:

(1) क्षेत्ररक्षकों के पदों पर चयन हेतु मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल भोपाल द्वारा लिखित परीक्षा तथा मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड द्वारा शारीरिक क्षमता परीक्षण लिया जायेगा। लिखित परीक्षा में सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम 33% एवं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम 23% अंक अर्जित करना अनिवार्य है। उक्त निर्देश संविदा पर कार्यरत कर्मचारियों पर भी श्रेणीवार लागू होगे। म0प्र0 शासन सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्र. सी-3-8/2016/1/3 दिनांक 22.9.2022 में उल्लेखित प्रावधान अनुसार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के

उम्मीदवारों को न्यूनतम अर्हक अंकों में 10% की छूट प्रदान की जायेगी, किन्तु उम्मीदवारों का चयन आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिये बनाई गई चयन सूची में से मेरिट के आधार पर ही किया जावेगा।

(2) प्रत्येक जिले के लिए अधिसूचित प्रवर्गवार अनुमानित पदों की संख्या के आधार पर तीन गुना अभ्यर्थियों को मेरिट के अनुसार शारीरिक माप एवं पैदल चाल के लिए आमंत्रित किया जायेगा।

(3) लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थी जो शारीरिक माप एवं पैदल चाल हेतु उपयुक्त होंगे अर्थात् जो नियम क्रमांक 1.3.1 में उल्लेखित श्रेणीवार उपलब्ध तीन गुना पदों में, प्रावीण्यता के आधार पर स्थान प्राप्त करते है। यदि उपलब्ध पदों की तीन गुना से भी अधिक छात्र किसी श्रेणी के अंतर्गत लिखित परीक्षा में पात्र होते है तो वह व्दितीय चरण की परीक्षा हेतु अपात्र होंगे, उनका नाम मण्डल की वेबसाईट पर उपलब्ध कराया जायेगा। शारीरिक माप एवं पैदल चाल हेतु केवल उन्हीं उम्मीदवारों को आमंत्रित किया जायेगा जो उस जिले के मेरिट सूची के अनुसार जिले के 03 गुना आवंटित की संख्या के अंतर्गत आते हैं। केवल 33% या 23% अंक प्राप्त कर लेने से वह शारीरिक माप एवं पैदल चाल हेतु पात्र नहीं होगा। इसके अतिरिक्त संबंधित जिले के नोडल वन मण्डलाधिकारी / निगम के संभागीय प्रबंधक के कार्यालय में भी नोटिस बोर्ड पर इनके नाम प्रदर्शित किये जायेंगे। समाचार पत्रों में इसका प्रकाशन नहीं किया जायेगा।

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(4) क्षेत्ररक्षक का पद राज्य स्तर का पद है। क्षेत्ररक्षक की मेरिट सूची जिलेवार वरीयता क्रम में बनाई जायेगी। अभ्यर्थी जिन जिलों हेतु आवेदन प्रस्तुत करेगें, उनके मेरिट में आने पर उन्हीं जिलों में रिक्त पदों के विरूद्ध नियुक्ति की कार्यवाहीं की जावेगी।

(6) आवेदक को अपने आवेदन पत्र में यह दर्शाना होगा कि वह किस जिले के लिये नियुक्ति हेतु आवेदन प्रस्तुत कर रहा है एवं आवेदक उसी जिले के रिक्त पदों के विरुद्ध प्रतियोगी परीक्षा में भाग लेने का पात्र होगा एवं चयनित उम्मीदवारों को उसी जिले में नियुक्ति दी जावेगी। एक से अधिक जिले के लिए आवेदन करने पर ऐसे आवेदन अमान्य कर दिये जावेंगे।

(7) आवेदक को अपने आवेदन पत्र में यह भी दर्शाना होगा कि वह किस जिले से लिखित परीक्षा देना चाहता है। आवेदक मध्यप्रदेश के किसी भी जिले से लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने का विकल्प दे सकता है लेकिन जिस जिले में आवेदक नियुक्ति चाहता है उसी जिले की मेरिट सूची में उसके नाम पर विचार किया जायेगा एवं अभ्यार्थी का शारीरिक क्षमता परीक्षण भी उसी संबंधित जिले में आयोजित किया जायेगा जिस जिले में नियुक्ति चाहता है।

1.7.1 पाठ्यक्रम:

क्षेत्ररक्षक पद के लिए लिखित परीक्षा मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल भोपाल द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम अनुसार 100 अंको की होगी । प्रश्न पत्र हिन्दी / अंग्रेजी माध्यम में रहेगा । परीक्षा की अवधि 2:00 घंटे की होगी।

1.7.2 शारीरिक क्षमता परीक्षण:

(1) शारीरिक क्षमता परीक्षण निगम द्वारा लिया जायेगा, जिसमें क्षेत्ररक्षक पद के लिये न्यूनतम शारीरिक प्रमाप (स्टेण्डर्ड) निम्नानुसार होगा:

शारीरिक प्रमाप पुरुष महिला ऊँचाई 163 से.मी. 150 से.मी. सीना सामान्य 79 से.मी. अपेक्षित नहीं सीने का न्यूनतम फुलाव 05 से.मी. अपेक्षित नहीं

टिप्पणी- (क) अनुसूचित जनजाति / अनुसूचित जाति के लिये पुरुष अभ्यर्थी की न्यूनतम ऊंचाई 152

(ख) (ग) सेन्टीमीटर तथा महिला अभ्यार्थी की 145 सेन्टीमीटर होना चाहिये । मध्यप्रदेश के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सीने के फुलाव (Chest Relaxation) में 5 से.मी. का (बिना फुलाए 74 से. मी./ फुलाने के पश्चात 79 से.मी.) शिथिलीकरण किया जाएगा। अभ्यार्थियों के शारीरिक माप वन विभाग / निगम द्वारा गठित एक समिति के द्वारा किया जाएगा। यदि कोई अभ्यार्थी समिति के प्रमाप से संतुष्ट नहीं है तो उसी समय स्थल पर प्रमाप के समय दोबारा प्रमाप कराने के लिए लिखित में अनुरोध कर घोषणा पत्र दे सकता है। दोबारा मापने के परिणाम को अंतिम माना जायेगा एवं वह उससे सहमत रहेंगे तथा बाद में इस संबंध में कोई प्रतिवाद प्रस्तुत नहीं करेंगे।

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अभ्यार्थी के लिखित घोषणा पत्र के आधार पर स्थल पर उपस्थित एक अपीलीय समिति जिसमें एक चिकित्सक भी सम्मिलित होंगे, के द्वारा पुनः प्रमाप किया जाएगा। अपीलीय समिति का निर्णय अंतिम एवं अभ्यार्थी पर बंधनकारी होगा। निगम द्वारा निर्धारित इस प्रक्रिया के आधार पर जो परिमाप अंतिम रूप से मान्य किया जाएगा उसके पश्चात पुनः परिमाप की अनुमति नहीं दी जाएगी, क्योंकि म0प्र0 तृतीय श्रेणी (अलिपिक वर्गीय) वन सेवा भर्ती नियम 2000 में दोबारा शारीरिक माप करने का प्रावधान नहीं है।

पैदल चाल

(2)

पुरुष अभ्यार्थियों को 4 घंटे में 25 किलोमीटर एवं महिला अभ्यार्थियों को 4 घंटे में 14 किलोमीटर की दूरी पैदल पूर्ण करनी होगी। यह केवल अर्हता के लिए है इसके लिए कोई अंक नहीं दिये जाएंगे। प्रत्येक अभ्यार्थी से यह अपेक्षित होगा कि वह पैदल चाल प्रारम्भ होने के 60 मिनिट पूर्व स्थल पर उपस्थित होगा। पैदल चाल प्रारम्भ होने के पश्चात् अधिकतम 30 मिनिट बाद तक ही किसी अभ्यार्थी को पैदल चाल में भाग लेने की अनुमति दी जा सकेगी, परन्तु पैदल चाल के लिए पूर्व से निर्धारित समय तक पैदल चाल पूर्ण करना होगा। विलम्ब से पैदल चाल प्रारम्भ करने पर अतिरिक्त समय नहीं दिया जायेगा। पैदल चाल प्रारम्भ होने के 30 मिनिट बाद उपस्थित होने पर पैदल चाल भाग लेने दी जावेगी। पैदल चाल निर्धारित समयसीमा में पूर्ण करना अनिवार्य होगा। किसी भी अभ्यार्थी को दोबारा पैदल चाल में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जायेगी, अनुमति नहीं

क्योंकि म0प्र0 तृतीय श्रेणी (अलिपिक वर्गीय) वन सेवा भर्ती नियम 2000 में ऐसा प्रावधान नहीं है।

नोट: (i) शारीरिक क्षमता परीक्षण एवं पैदल चाल में अभ्यर्थी का उपस्थित होना अनिवार्य है। इसके अभाव में नियुक्ति की पात्रता नहीं होगी।

प्रत्येक अभ्यार्थी को शारीरिक क्षमता परीक्षण एवं पैदल चाल में भाग लेने के लिए उन्हें जारी admit Card लाना अनिवार्य होगा।

टिप्पणी - नियुक्ति से पूर्व शासन नियमानुसार सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मेडिकल फिटनेस प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।

1.7.3 परीक्षा शहर:

लिखित परीक्षा का आयोजन मध्यप्रदेश राज्य के समस्त जिला मुख्यालयों (50) पर किया जायेगा।

1.7.4 मेरिट सूची:

मण्डल द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा में निर्धारित आवश्यक प्राप्तांक के अनुसार परिणाम की जिलेवार, श्रेणीवार / प्रवर्गवार सूची निगम को उपलब्ध कराई जायेगी, जिसके आधार पर निगम द्वारा शारीरिक अर्हता एवं पैदल चाल के परीक्षण की कार्यवाही की जायेगी। निगम

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द्वारा अभ्यर्थियों के शारीरिक परीक्षण एवं पैदल चाल में सफल / असफल अभ्यर्थियों की सूची पी.ई.बी. को उपलब्ध कराई जायेगी। इसके उपरांत मण्डल द्वारा अंतिम प्रावीण्य एवं प्रतीक्षा सूची तैयार की जायेगी तथा प्रदर्शित की जावेगी।

1.7.5 पारस्परिक वरीयता:

लिखित परीक्षा में प्राप्त अंक के आधार पर शारीरिक अर्हता एवं पैदल चाल में सफल अभ्यर्थी की मेरिट सूची तैयार की जायेगी। समान अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों की आपसी सहवरिष्ठता लिखित परीक्षा में अंकों के आधार पर निर्धारित की जावेगी। लिखित परीक्षा में भी अंक समान होने पर जन्मतिथि के आधार पर आपसी सहवरिष्ठता निर्धारित की जावेगी, अर्थात् जिसकी जन्मतिथि पहले होगी उसे पहले रखा जाएगा। यह आवश्यक नहीं है कि अंतिम CUT-OFF मार्क पर समान अंक प्राप्त करने वाले सभी उम्मीदवारों को चयन सूची में लाया जावे।

1.7.6 दस्तावेजों / प्रमाण पत्रों का सत्यापन:

लिखित परीक्षा उपरांत विभाग/निगम द्वारा लिए जाने वाले शारीरिक माप एवं पैदल चाल के

समय समस्त दस्तावेजों/ प्रमाण-पत्रों आदि का सत्यापन / परीक्षण किया जायेगा। शारीरिक माप एवं पैदल चाल के समय अभ्यर्थियों को निम्नलिखित अभिलेखों की मूल प्रतियां एवं अभिप्रमाणित अतिरिक्त प्रतियां प्रस्तुत करनी होगी, जिसका परीक्षण किया जायेगा:

io आयु के प्रमाण हेतु (बोर्ड द्वारा जारी हाईस्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा उत्तीर्ण का प्रमाणपत्र, जिसमें जन्मतिथि अंकित हो )

iio मण्डल/विश्वविद्यालय से जारी शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण-पत्र (शिक्षा हाईस्कूल/स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण का प्रमाण-पत्र)

iiio अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व./आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) प्रमाण-पत्र (अनुविभागीय अधिकारी द्वारा जारी )

ivo जीवित बच्चों के जन्मतिथि प्रमाणित करने हेतु अभिलेख (जन्म प्रमाण-पत्र/शाला की अंकसूची / मतदाता पहचान पत्र / राशन कार्ड )

Vo vio अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरस्कृत होने की स्थिति में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र। भूतपूर्व सैनिक होने पर संचालक, सैनिक कल्याण बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण-पत्र।

> "विक्रम पुरस्कार' प्राप्त होने पर मध्यप्रदेश शासन, खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा जारी प्रमाण-पत्र। viio

vilio मध्यप्रदेश राज्य निगम / मण्डल का कर्मचारी होने पर संस्थान के प्रमुख द्वारा जारी प्रमाण-पत्र।

ixo स्वयंसेवी नगर सैनिक तथा नगर सेवा (होमगार्ड) के नॉन कमीशंड अधिकारी होने पर सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र ।

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Xo xio संविदा पर कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी द्वारा संविदा पर नियुक्ति के समय जारी आदेश/पत्र तथा वर्तमान में कार्यरत होने संबंधी, संबंधित संस्था / कार्यालय के राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। स्थायी मूल निवासी प्रमाण-पत्र (तहसीलदार नायब तहसीलदार स्तर से नीचे का न हो)।

1.7.7 लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण / शारीरिक माप एवं पैदल चाल में सफल उम्मीदवारों को केवल इसी आधार पर नियुक्ति की पात्रता नहीं होगी। शैक्षणिक योग्यता/जन्म प्रमाण-पत्र एवं अन्य वांछित प्रमाण-पत्रों की विधिवत् जांच / परीक्षण के उपरांत जिले में तत्समय उपलब्ध प्रवर्ग विशेष के पदों के विरूद्ध नियमानुसार संबंधित संभागीय प्रबंधक द्वारा नियुक्ति दी जा सकेगी। प्रमाण-पत्र का सत्यापन जारी करने वाली संस्था से कराया जावेगा, उस पर होने वाला व्यय अभ्यार्थी द्वारा वहन किया जायेगा। दस्तावेज / प्रमाण पत्र कूटरचित पाये जाने पर नियुक्ति स्वयमेव निरस्त मानी जायेगी।

यात्रा व्यय का भुगतान:

मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, भोपाल के पत्र क्रं. एफ-4-3/2018/नियम/चार, दिनांक 10.01.2019 अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को परीक्षा में बैठने के लिए यात्रा व्यय की प्रतिपूर्ति की सुविधा देने का उल्लेख है। तदानुसार अभ्यर्थियों को निगम द्वारा परीक्षा केन्द्रों पर प्रतिपूर्ति का भुगतान किया जायेगा।

नियुक्ति की शर्ते:

1.10 म.प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी-13/2019/3 / एक दिनांक 12.12.2019 अनुसार चयनित प्रत्येक अभ्यार्थी को तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि में रखा जावेगा। परिवीक्षा अवधि में उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का प्रथम वर्ष 70 प्रतिशत, व्दितीय वर्ष में 80 प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष में 90 प्रतिशत राशि, स्टायपेंड के रूप में देय होगी। परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर वेतनमान में वेतन दिया जाना प्रारंभ किया जाएगा। नियुक्त व्यक्ति को प्रदेश के प्रशिक्षण शालाओं में प्रशिक्षण हेतु भेजा जायेगा। न्याय क्षेत्राधिकार:

किसी भी विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र मध्यप्रदेश राज्य की सीमा तक होगा।

(विवेक जैन ) अपर प्रबंध संचालक

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1.8

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म.प्र. राज्य वन विकास निगम लिमिटेड

क्र 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 i fj ; ks uk e. My dkule 2 विदिशा - रायसेन सिहोर बरघाट, सिवनी लामटा, बालाघाट खण्डवा रामपुर - भतौडी छिंदवाडा कुण्डम, जबलपुर मोहगांव, मण्डला रीवा-सीधी उमरियां ft y sdk ule 3 विदिशा - रायसेन सिहोर सिवनी बालाघाट खण्डवा बैतूल छिंदवाडा जबलपुर मण्डला सीधी उमरियां योग visu 4 2 2 0 2 0 2 2 2 2 0 0 14 Havi z | sid 5 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 vuk f{k in 4 glex KVZ Lo; a | sh uxj | ud 6 0 0 2 2 0 2 2 2 0 0 2 12 | tonk dezkj; ka vsu gsq 7 0 0 2 0 0 1 1 2 2 0 0 क्षेत्ररक्षकों की भर्ती हेतु रिक्त पदों की जिलेवार क्षैतिज आरक्षण तालिका 20 प्रतिशत संविदा कर्मचारियों हेतु आरक्षण सहित vkifik in 8 8 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 2 6 Havi | Gud 9 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 bZMGw, I - 2 gkexkVZ Lo; a I sh uxj | Sid 10 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 4 I tonk depkj ka vhsu gsq 11 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 12 2 0 2 2 0 0 0 0 0 2 10 Harvi wZ | aad vubfpr t kr 13 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 glex KVZ Lo; a I sh uxj | Sad 14 0 0 2 2 0 1 1 0 0 0 0 6 I tonk depkj ka vkisu gsq 15 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 4 16 2 1 3 2 2 0 0 0 0 0 2 12 vubfpr t ut Kr Harvi wZ | ud 17 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 glex KVZ Lo;a I sh uxj | Sid 18 2 1 1 2 0 1 1 0 0 0 8 I tonk depkj kavksu gsq 19 0 1 1 1 1 2 0 0 0 0 0 6 20 2 2 3 1 1 1 2 0 2 14 VỤ fi NMk oxZ Havi wZ | Sid 21 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 4 glexHVZ Lo; a Ish uxj 1 d 22 0 0 2 3 1 2 0 0 0 0 4 12 I tonk depfj ka gsq 23 2 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 8 : x 24 12 6 20 25 9 24 10 12 4 2 16 140

नोट- 1. राज्य स्तरीय रोस्टर के आधार पर नियुक्ति के समय रिक्त पदों की गणना की जाकर नियुक्ति की जावेगी। पदों की संख्या में कमी / वृद्धि हो सकती हैं।

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क्र. 16. 17. 19. 20. 21. 18. खंडवा 22. क्षेत्ररक्षक के रिक्त पदों हेतु मध्यप्रदेश के आदिम जनजाति समुदाय जैसे:बैगा, सहारिया / सहरिया एवं भारिया जनजाति के अभ्यर्थियो जिलेवार आफ लाईन आवेदन पत्र भरे जाने हेतु जिला / पता एवं दूरभाष क्र० का विवरण जिला बैतुल छिंदवाडा विदिशा रायसेन सीहोर बरघाट सिवनी लामटा बालाघाट क्षेत्रीय मुख्य महाप्रबंधक कार्यालय फोन का पता नंबर क्षेत्रीय मुख्य महाप्रबंधक, इंदौर मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम, वन परिसर, नवरतन बाग़, गीता भवन के पास, इंदौर- ४५२००१ क्षेत्रीय मुख्य महाप्रबंधक, इंदौर मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम, वन परिसर, नवरतन बाग़, गीता भवन के पास, इंदौर- ४५२००१ क्षेत्रीय मुख्य महाप्रबंधक, इंदौर मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम, वन परिसर, नवरतन बाग़, गीता भवन के पास, इंदौर- ४५२००१ क्षेत्रीय मुख्य महाप्रबंधक, भोपाल मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम, वनिता समाज नर्सरी, भोपाल क्षेत्रीय मुख्य महाप्रबंधक, भोपाल मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम, वनिता समाज नर्सरी, भोपाल क्षेत्रीय मुख्य महाप्रबंधक, भोपाल मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम, वनिता समाज नर्सरी, भोपाल क्षेत्रीय मुख्य महाप्रबंधक, भोपाल मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम, वनिता समाज नर्सरी, भोपाल 0731 4877221 0731 4877221 0731 4877221 07552674298 07552674298 07552674298 07552674298 जिले के नोडल वनमण्डल अधिकारी का पता, जहां आवेदन पत्र भेजे जाने है। संभागीय प्रबंधक, मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम, रामपुर भातोडी परियोजना मंडल, सदर बाजार इटारसी रोड, बेतुल (म.प्र.) - ४६०००१ संभागीय प्रबंधक, मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम छिंदवाडा परियोजना मंडल, खजरी रोड, (कार्य आयोजना छिंदवाडा कार्यालय के पास) छिंदवाडा (म.प्र.)- ४६०००१ संभागीय प्रबंधक, मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम, खंडवा परियोजना मंडल, सिविल लाइन, जिला न्यायालय के सामने खंडवा (म.प्र.) - ४५०००१ संभागीय प्रबंधक, मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम, विदिशा रायसेन परियोजना मंडल, HIG,- 1/476 अरविन्द विहार, बागमुगलिया भोपाल (म.प्र.)- ४६२०४३ संभागीय प्रबंधक, मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम, सीहोर परियोजना मंडल, जंगल अहाता, इंदौर नाका, सीहोर (म.प्र.) - ४६६००१ संभागीय प्रबंधक, मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम, बरघाट परियोजना मंडल, नागपुर- जबलपुर रोड, ज्यारत नाका के पास, सिवनी (म.प्र.)- ४८०६६१ संभागीय प्रबंधक, मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम, लामटा परियोजना मंडल, अधिक्षक यंत्री वेन गंगा सर्किट ऑफिस के सामने, बालाघाट (म.प्र.)- ४८१००१ संभागीय प्रबंधक, कार्यालय का फोन नं 071418238417 07162&243271 0733&2225025 075582975777 07562&226345 07692&220240 076328240772

क्षेत्रीय मुख्य महाप्रबंधक, जबलपुर मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम, संजीवनी नगर, गडा,

07614017345

उमरिया

संभागीय प्रबंधक, मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम, उमरिया परियोजना मंडल, पो.

आ., उमरिया (म.प्र.)- ४८४६६१

म.प्र. कर्मचारी चयन बोर्ड, भोपाल

07653&222218



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